Age limit for dependent family members | पारिवारिक आश्रितों के लिए आयु सीमा का निर्धारण सम्बन्धी नियम
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 31 मई, 2007 के पैरा 2 के अनुसार “केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना” (Central Government Health Scheme) की सुविधाओं को केन्द्रीय कार्मिकों के पारिवारिक आश्रितों के लिए आयु सीमा (Age limit for dependent family members) को फिर से तय करने का निर्णय लिया गया है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया हैः
(i) | पुत्र | जब तक वह 25 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता अथवा आमदनी/कमाना शुरू नहीं करता, जो भी पहले हो। |
(ii) | पुत्री | जब तक वह शादी नहीं करती अथवा आमदनी/कमाने नहीं लगती, जो भी पहले हो। इस सम्बन्ध में आयु की कोई सीमा नहीं है। |
(iii) | पुत्र जो किसी भी प्रकार से विकलांग हो (शारीरिक या मानसिक) | इस सम्बन्ध में आयु की कोई सीमा नहीं है। |
(iv) | आश्रित तलाकशुदा / परित्यक्त या अपने पति / विधवा बेटियों से अलग या अविवाहित / तलाकशुदा / परित्यक्त या अपने पति / विधवा बहनों से अलग | इस सम्बन्ध में आयु की कोई सीमा नहीं है। |
(v) | छोटे भाई | बालिग होने की आयु तक। |
3. निर्भरता के लिए सामान्य रूप से सरकारी कर्मचारी / पेंशनर के साथ रहने तथा अन्य सभी शर्तें पूर्ववत रहेगी।
4. यह आदेश कार्यालय ज्ञापन जारी करने की तारीख से प्रभावी होगा।
5. यह आदेश केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर भी लागू होगा।
सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।
Frequently Asked Questions | FAQs
Dependent brother meaning in hindi
Dependent brother meaning से तात्पर्य किसी सरकारी कर्मचारी के उस “भाई” से है जो उस सरकारी कर्मचारी पर पूर्ण रूप से निर्भर हो। सरकार द्वारा निर्भरता हेतु मानदंड निर्धारित किये गए है। कर्मचारी के भाई के सन्दर्भ उसे बालिग़ होने की आयु तक “आश्रित” माना गया है बशर्ते कि उसकी आय 9,000/- रुपये प्रतिमाह से अधिक ना हो। इसके अतिरिक्त Disabled dependent brother के लिए पृथक से नियम बनाये गए है।
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