LTC rules for new recruits for first 8 years | नए कार्मिको हेतु पहले 8 वर्षो के लिए एल.टी.सी. सम्बन्धी नियम
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में वर्णित “नियम 8 अवकाश यात्रा सुविधा (एल.टी.सी.) के प्रकार” के अनुसार केन्द्र सरकार के अधीन आने वाले विभिन्न विभागों में नवनियुक्त सरकारी कार्मिको को अवकाश यात्रा सुविधा के अंतर्गत अपने परिवार के आश्रित सदस्यों के साथ चार वर्ष के ब्लॉक वर्ष में प्रथम तीन बार अपने होमटाउन अर्थात गृहनगर तथा चौथी बार भारत देश में कहीं भी जाने की अनुमति होगी। यह सुविधा सरकारी सेवा में पहली बार नियुक्ति पाने वाले सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए केवल पहले 4-4 वर्षो के दो ब्लॉक अर्थात कुल 8 वर्षो के लिए लागू होगी।
4 वर्षो के ब्लॉक सरकारी सेवा में कार्मिक के योगदान करने की शुरुआती तिथि के संदर्भ में लागू होंगे, भले ही सरकारी कार्मिक की नौकरी बाद में किसी अन्य सरकारी सेवा में परिवर्तित हो जाए। अवकाश यात्रा सुविधा हेतु वर्तमान ब्लॉक वैसे ही रहेंगे, परन्तु सेवा के पहले 8 वर्षो में नए भर्ती होने वाले सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की पात्रता अलग होंगी। सरकारी कर्मचारी अपनी नियुक्ति के वर्ष के अगले वर्ष से अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ उठा सकते है। एल.टी.सी. के अंतर्गत यात्रा की संख्या (फ्रीक्वेंसी) से संबंधित अन्य सभी प्रावधानों को यथावत् रखा गया है।
ये परिवर्तन/आदेश 1 सितंबर, 2008 से प्रभावी होंगे।
सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।
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