सार्वजनिक परिवहन की अनुपलब्धता पर एलटीसी प्रतिपूर्ति सम्बन्धी स्पष्टीकरण | Clarification on LTC reimbursement of non availability of public transport

Clarification on LTC reimbursement of non availability of public transport | सार्वजनिक परिवहन की अनुपलब्धता पर एलटीसी प्रतिपूर्ति सम्बन्धी स्पष्टीकरण

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 4 फरवरी, 2021 के अनुसार उपरोक्त विषय में उक्त विभाग द्वारा पूर्व में जारी कार्यालय ज्ञापन दिनांक 9 फरवरी, 2017 के पैरा (c) में वर्णित एलटीसी की प्रतिपूर्ति के मामले में उल्लेख किया गया है, जहां एक सरकारी कर्मचारी परिवहन के अधिकृत मोड द्वारा निकटतम हवाई अड्डे / रेलवे स्टेशन / बस टर्मिनल तक एलटीसी पर यात्रा करता है और यात्रा के घोषित स्थान तक पहुँचने हेतु निजी परिवहन / स्वयं की व्यवस्था (जैसे व्यक्तिगत वाहन या निजी टैक्सी आदि) द्वारा यात्रा करता है।

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2. उक्त पैरा (सी) में निम्नानुसार उल्लेख किया गया है:

“यदि किसी विशेष यात्रा में कोई सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध नहीं है, तो सरकारी कर्मचारी को स्व-प्रमाणन के आधार पर निजी / व्यक्तिगत परिवहन के लिए 100 किलोमीटर की अधिकतम सीमा के लिए स्थानांतरण पर यात्रा की पात्रता के अनुसार प्रतिपूर्ति की जा सकती है। इस सीमा के अलावा, यात्रा पर होने वाले व्यय का वहन सरकारी कर्मचारी द्वारा स्वयं किया जाएगा ”।

3. उपरोक्त प्रावधान के संबंध में, सम्बंधित विभाग में कई संदर्भ प्राप्त हुए हैं, जो निम्नलिखित स्पष्टीकरण मांग रहे हैं:

(i) क्या कार्यालय ज्ञापन संख्या 31011/3/2015-Estt.A-IV दिनांक 09.02.2017 में निर्दिष्ट 100 किलोमीटर की सीमा पूरी यात्रा के लिए है (अर्थात आने व जाने हेतु संयुक्त) या अलग से आने व जाने की यात्रा के लिए, अर्थात् 100 किलोमीटर जाने और 100 किलोमीटर की वापस यात्रा के लिए?

(ii) ऐसे मामलों में किस प्रकार से प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी जहां परिवार के विभिन्न सदस्य एलटीसी का अलग से लाभ उठाते हैं और इस प्रकार निजी टैक्सी / परिवहन की सुविधा का लाभ उठाते हैं? क्या ऐसे मामलों में भी उपरोक्त प्रतिपूर्ति प्रत्येक परिवार के सदस्य को व्यक्तिगत रूप से प्रदान की जाएगी?

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4. सम्बंधित विभाग में इस मामले पर विचार किया गया है और यह स्पष्ट किया गया है कि कार्यालय ज्ञापन संख्या 31011/3/2015-Estt.A-IV दिनांक 09.02.2017 में निर्धारित 100 किलोमीटर की सीमा को एक तरफ से देखा जाना है। इसलिए आने व जाने की यात्रा के लिए किराया प्रतिपूर्ति कुल 200 किलोमीटर (प्रत्येक पक्ष पर 100 किलोमीटर) प्रदान की जाएगी।

5. उपरोक्त पैरा 3 (ii) में वर्णित दूसरी स्थिति के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि ऐसे मामलों में जहां परिवार के सदस्य अलग-अलग एलटीसी का लाभ उठाते हैं, वे भी टैक्सी के किराया / निजी परिवहन की प्रतिपूर्ति के लिए कार्यालय ज्ञापन संख्या 31011/3/2015-Estt.A-IV दिनांक 09.02.2017 के अनुसार पात्र होंगे।

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सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।


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