एलटीसी पर अर्जित अवकाश का नकदीकरण | Encashment of earned leave on LTC

Encashment of earned leave on LTC | एलटीसी पर अर्जित अवकाश का नकदीकरण सम्बन्धी नियम एवं स्पष्टीकरण

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 9 फ़रवरी, 2015 के अनुसार छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) के साथ अर्जित अवकाश (Encashment of earned leave on LTC) की अनुमति देने वाले कार्यालय ज्ञापन दिनांक 23 सितम्बर, 2008 का संदर्भ लिया जा सकता है जिसके बारे में संदर्भ प्राप्त हुए हैं कि एक सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा के दौरान एक ही ब्लॉक वर्ष के भीतर कितनी बार नकदीकरण प्राप्त कर सकता है।

अतः इस बात को स्पष्ट किया जाता है कि सरकारी कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 द्वारा अभिशासित होते हैं तथा वे छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) को दोनों प्रकार अर्थात्‌ गृहनगर (होम टाऊन) तथा भारत दर्शन (आल इंडिया) प्राप्त करते समय 10 दिनों तक के अर्जित अवकाश का नकदीकरण (10 days leave encashment rules in hindi) करवाने के हकदार होते हैं। तथापि, सरकारी कर्मचारी तथा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा एक ही ब्लॉक वर्ष में छुट्टी यात्रा रियायत अलग-अलग लेने पर अवकाश का नकदीकरण केवल एक ही बार करवाया जा सकेगा।

ये देखें :  Earned Leave in hindi | जानें किस नियम से दिया जाता है प्रत्येक छः माह में 15 दिन का अर्जित अवकाश

सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।


Frequently Asked Questions | FAQs

Earned leave in hindi full detail please

Earned leave in hindi full detail may be find on the menu button of leave on this website.

10 days leave encashment rules in hindi

पूरे सेवाकाल के दौरान अर्जित अवकाश का नकदीकरण एक बार में 10 दिन जो पुरे सेवाकाल में अधिकतम 6 बार यानि कुल मिला कर 60 दिनों से अधिक नहीं होता है। इसके अतिरिक्त अर्जित अवकाश के नकदीकरण के साथ-साथ अवकाश की अवधि को भी घटाकर कम से कम 30 दिनों का अवकाश शेष होना चाहिए।

ये देखें :  विकलांग कर्मचारियों को मिलने वाले विशेष आकस्मिक अवकाश | Special Casual Leave to central government employees with disabilities

Nagdikaran meaning in english

Nagdikaran meaning in english is encashment.

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