Age relaxation for widows and divorced ladies | विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं के लिए आयु में छूट प्रदान किये जाने सम्बन्धी नियम
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 19 जनवरी, 1980 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग और रोजगार कार्यालय के माध्यम से भरे गए केंद्र सरकार के तहत समूह ग और घ पदों पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं (Age relaxation for widows and divorced ladies) और न्यायिक रूप से अपने पति से अलग होने वाली महिलाओं के मामले में, जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है, प्रासंगिक भर्ती नियमों में प्रावधानों को लागू करके 35 वर्ष की आयु (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक) तक ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। शैक्षिक योग्यता या भर्ती की पद्धति में कोई छूट नहीं दी जाएगी।
सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।
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