तलाकशुदा महिलाओं और विधवाओं के लिए आयु में छूट हेतु प्रमाण पत्र सम्बन्धी स्पष्टीकरण | Clarification on certificate for age relaxation to widows and divorced women

Clarification on certificate for age relaxation to widows and divorced women | तलाकशुदा महिलाओं और विधवाओं के लिए आयु में छूट हेतु प्रमाण पत्र सम्बन्धी स्पष्टीकरण

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 6 सितम्बर, 1983 के अनुसार सम्बन्धित विभाग द्वारा पूर्व में जारी कार्यालय ज्ञापन दिनांक 19 जनवरी, 1980 का सन्दर्भ लिया जा सकता है जिसके सम्बन्ध में एक महिला उम्मीदवार के दावे के समर्थन में 35 वर्ष तक की आयु में छूट के लिए इस तरह का प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकरण और प्रमाण पत्र के रूप के बारे में एक सवाल (Clarification on certificate for age relaxation to widows and divorced women) उठाया गया है।

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इस सम्बन्ध में कानून, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्रालय के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि एक महिला उम्मीदवार जो सम्बन्धित विभाग के उपरोक्त उल्लिखित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 19 जनवरी 1980 के अनुसार आयु में छूट का दावा करती है, उसे तलाक या न्यायिक अलगाव के तथ्य को साबित करने के लिए उपयुक्त अदालत के निर्णय की प्रमाणित प्रति/डिग्री, जैसा भी मामला हो, प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।

सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।


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