सरकारी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका में आधार (विशिष्ट पहचान) संख्या का समावेश | Inclusion of Aadhaar number in service book

Inclusion of Aadhaar number in service book | सरकारी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका में आधार (विशिष्ट पहचान) संख्या का समावेश करने सम्बन्धी नियम

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 3 नवम्बर, 2014 के अनुसार पूरक नियम (Supplementary Rules) 199 के प्रावधानों के तहत कर्मचारियों के सरकारी कार्यों से जुड़े हर महत्वपूर्ण घटना को उनकी सेवा पुस्तिका में दर्ज किया जाना चाहिए और कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रत्येक प्रविष्टि को सत्यापित किया जाना चाहिए। पूरक नियम 202 के अनुसार, कार्यालयों के प्रमुखों को प्रतिवर्ष सरकारी कर्मचारियों की सेवापुस्तिकाओं का निरीक्षण करने के उपरान्त सम्बन्धित कर्मचारियों के हस्ताक्षर प्राप्त करने होते है। इसके अतिरिक्त, सीसीएस (पेंशन) नियम 1972 का नियम 32 सेवा के 18 वर्ष पूरा होने की सूचना, पेंशन लाभ को मंजूरी देने के लिए प्रारंभिक कार्य के हिस्से के रूप में, जारी करने के लिए प्रदान करता है। वर्तमान में सेवापुस्तिकाओं में जीवन वृत्तांत, पोस्टिंग विवरण, योग्यता सेवा, सुरक्षा विवरण, एचबीए, सीजीएचएस, सीजीईजीआईएस, एलटीसी, आदि का विवरण है।

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2. सभी सरकारी कर्मचारियों के आधार नंबरों को उनकी सेवापुस्तिकाओं में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। ई-सर्विस बुक प्रारूप पहले से ही सरकारी कर्मचारी की आधार संख्या के लिए स्थान प्रदान करता है।

3. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी कर्मचारियों की सेवापुस्तिकाओं में कर्मचारियों की आधार संख्या दर्ज हो। उनके नियंत्रण में आने वाले कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों को भी अनुपालन के लिए उपयुक्त निर्देश दिया जा सकता है।

सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

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