Retirement Gratuity and Death Gratuity benefits to NPS subscribers | राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा शामिल केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को ‘सेवानिवृत्ति उपदान और मृत्यु उपदान’ का लाभ दिए जाने सम्बन्धी नियम
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 26 अगस्त, 2016 के अनुसार दिनांक 1.1.2004 को या इसके बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों की पेंशन वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों के विभाग) के दिनांक 22.12.2003 के कार्यालय ज्ञापन के द्वारा अधिसूचित परिभाषित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (अंशदान पेंशन प्रणाली) द्वारा नियंत्रित की जाती है। सरकारी सेवा से कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत शामिल कर्मचारियों के संबंध में उपदान का भुगतान प्रोविजनल आधार पर किए जाने के लिए आदेश उक्त विभाग के दिनांक 5.5.2009 के कार्यालय ज्ञापन के द्वारा जारी किए गए थे।
2. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के द्वारा शामिल सरकारी कर्मचारियों के संबंध में उपदान दिए जाने का मामला सरकार के विचाराधीन रहा है। यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत शामिल सरकारी कर्मचारी, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अंतर्गत शामिल कर्मचारियों के लिए लागू नियम और शर्तों पर ‘सेवानिवृत्ति उपदान और मृत्यु उपदान’ का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।
3. इस आदेश को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की सहमति से उनके दिनांक 29.07.2016 के आई.डी. नोट सं. 1(4)/ईवी/2006-1। के तहत जारी किया जाता है।
4. भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग से संबंधित व्यक्तियों पर लागू करने के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के साथ परामर्श के बाद इन आदेशो को जारी किया जाता है।
5. यह आदेश उन केन्द्रीय सिविल सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगा जो दिनांक 1.1.2004 को या इसके बाद सरकारी सेवा में आए हैं और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत शामिल हैं तथा यह उसी तिथि अर्थात दिनांक 1.1.2004 से प्रभावी होगा।
सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।
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Is NPS employee entitled for graduity ?
Yes. Please read the above rule for this purpose.