TA on retirement time-limit | सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता प्रस्तुत करने की समय-सीमा सम्बन्धी नियम
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 15 जून, 2021 के द्वारा सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता (टीए) का दावा प्रस्तुत करने की समय-सीमा के संबंध में निर्देश जारी किये है। सम्बन्धित विभाग के दिनांक 13.03.2018 के कार्यालय ज्ञापन सं. 19030/1/2017-ई.IV का संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें दौरे/स्थानांतरण/प्रशिक्षण/सेवानिवृत्ति पर यात्रा के यात्रा भत्ता संबंधी दावों को प्रस्तुत करने की समय-सीमा (TA on retirement time-limit) यात्रा के पूरा होने की तारीख के बाद एक वर्ष से बदलकर साठ दिन कर दी गई थी।
2. इस विभाग में सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद गृहनगर/ बसने के स्थान पर जाने के लिए की गई यात्रा के संबंध में टीए दावों को प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ाने के संबंध में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं क्योंकि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को अपनी यात्रा पूरी होने के साठ दिनों की अवधि के भीतर सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले यात्रा भत्ता (टीए) की प्रतिपूर्ति का दावा करते समय विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
3. इस विभाग में इस मामले पर विचार किया गया है और इस विभाग के दिनांक 13.03.2018 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि सेवानिवृत्ति पर यात्रा के पूरा होने की तारीख के बाद टीए का दावा प्रस्तुत करने की समय-सीमा (TA on retirement time-limit) 60 दिन से संशोधित करके 180 दिन (छह महीने) की जाए।
4. स्थानांतरण, प्रशिक्षण एवं दौरे पर टीए का दावा प्रस्तुत करने की समय-सीमा पूर्व की भांति 60 दिन रहेगी।
5. ये आदेश इसके जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे। तथापि, उपर्युक्त विषय पर दिनांक 13.03.2018 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार 60 दिनों की समय-सीमा के कारण निपटान नहीं किए गए दावों पर संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा पुनर्विचार किया जा सकता है।
सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।