यात्रा भत्ता के लिए दावा प्रस्तुत करने की समय-सीमा | Time limit for submission of claims for Travelling Allowances

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Time limit for submission of claims for Travelling Allowances | यात्रा भत्ता के लिए दावा प्रस्तुत करने की समय-सीमा सम्बन्धी नियम

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 13 मार्च, 2018 के अनुसार सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) -2017 के जारी होने के परिणामस्वरूप, जीएफआर -2017 के नियम 290 के द्वारा यात्रा भत्ता (टीए) के लिए दावा प्रस्तुत करने की समय-सीमा को एक वर्ष से बदलकर यात्रा के पूरा होने की तिथि से साठ दिनों तक कर दिया गया है। तदनुसार, इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 13.06.1967 तथा दिनांक 18.02.1976 के अधिक्रमण में, सक्षम अधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यात्रा/स्थानांतरण/प्रशिक्षण/सेवानिवृत्ति पर दैनिक भत्ता/यात्रा भत्ता प्राप्त करने हेतु सरकारी कर्मचारी द्वारा यदि यात्रा पूरी होने की तिथि से साठ दिनों के भीतर दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है तो यह माना जाएगा कि वह दावा जब्त है अथवा कर्मचारी द्वारा वह दावा त्याग दिया गया है।

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किसी अधिकारी और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा अलग-अलग यात्रा की गई है तो इस सम्बन्ध में प्रत्येक यात्रा के पूर्ण होने के साठ दिनों के भीतर भुगतान हेतु अलग-अलग यात्रा भत्ता दावा प्रस्तुत करना चाहिए।

यदि कोई दावा श्रेणी 3 (ii) के अन्तर्गत आता हो, जो कि यात्रा पूरी होने के साठ दिनों की अवधि के बाद ट्रेजरी को प्रस्तुत किए जाते हैं तो ऐसे मामले में दावा प्रस्तुत करने की तिथि को उस तारीख से गिना जाएगा जब इसे सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने कार्यालय प्रमुख/नियंत्रक अधिकारी को साठ दिनों की निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत किया गया था।

एक सरकारी कर्मचारी के यात्रा भत्ते के दावे को, जिसे एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कार्यवाही करने से रोकने की अनुमति दी गई है, उसे संबंधित विभाग के प्रमुख द्वारा जांच की जानी चाहिए। यदि विभाग के प्रमुख उक्त दावे के साथ संलग्न अन्य सहायक दस्तावेजों के आधार पर दावे की यथार्थता से सन्तुष्ट है और दावे पर कार्यवाही करने में हुई देरी के लिए वैध कारण है, तो सम्बन्धित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी या लेखा अधिकारी द्वारा सामान्य जांच के उपरान्त दावे का भुगतान किया जाना चाहिए।

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ये आदेश अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) के दावों के संबंध में लागू नहीं हैं जो डीओपीटी के अलग-अलग नियमों द्वारा निर्धारित हैं।

यह आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी किए जाने की तिथि से लागू होंगें।

सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।


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