Change of name by government employees | सरकारी कर्मचारियों द्वारा नाम बदलने हेतु नियम
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 12 मार्च, 1987 के अनुसार उपरोक्त विषय पर जारी किए गए सभी पिछले आदेश के अधिक्रमण में निम्नलिखित प्रक्रियायें लागू की जारी है:-
1. नाम/उपनाम में जोड़/विलोपन या परिवर्तन के सभी मामले:
>> एक सरकारी कर्मचारी एक नया नाम अपनाने या अपने मौजूदा नाम में किसी भी संशोधन को प्रभावित करने के लिए, शपथ-पत्र प्रस्तुत कर औपचारिक रूप से अपना नाम बदलने हेतु आवेदन कर सकता है। शपथ-पत्र का प्रति नीचे दिए गए लिंक में संलग्न है।
>> सरकारी कर्मचारी को नाम बदलने हेतु शपथ-पत्र स्वयं के खर्चों पर भारत के राजपत्र में प्रकाशित करने के साथ-साथ एक प्रमुख स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाना चाहिए।
2. एक महिला सरकारी कर्मचारी के विवाह/पुनर्विवाह के कारण केवल उपनाम में जोड़/विलोपन हेतु:
इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है:
>> यदि महिला सरकारी कर्मचारी उपनाम में बदलाव की इच्छा रखती है, तो उसे अपने नियुक्ति प्राधिकारी को अपनी शादी की एक औपचारिक सूचना देनी चाहिए और उपनाम में बदलाव के लिए अनुरोध करना चाहिए।
>> सेवा पुस्तिका में आवश्यक प्रविष्टियाँ करने के लिए पति के विवरण दिए जा सकते हैं।
3. महिला सरकारी कर्मचारी के पति के तलाक/पृथककरण या मृत्यु पर युवती का उपनाम हटाने अथवा शादी से पहले का उपनाम वापस लेने हेतु:
यदि महिला सरकारी कर्मचारी निम्नानुसार दस्तावेज दे तो परिवर्तन की अनुमति दी जा सकती है:
>> वैवाहिक स्थिति में परिवर्तन के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी को सूचना।
और
>> शादी से पहले का उपनाम वापस लेने के लिए कार्यालय से एक औपचारिक अनुरोध।
सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।
Frequently Asked Questions | FAQs
Sir state government gazette chalega?
Haa… Government gazette to koi bhi chalega..
Sir central government employee ko name of correction kliye state gazette chalega
Nahi. Central government employee ke liye gazette of India hi chal payega.
lekin hamre friend ka state gazette mai kaam hogaya
yah to achi baat hai. Mere dwara apko niyam ke aadhar par bataya gaya hai. Vaise sab kuch accepting authority par depend karta hai kyuki naam badalne ki request unhe hi accept karni hai.
राज्य सरकार कर्मचारी का नाम चेंज करने के लिए क्या प्रक्रिया है? क्या उसे भी मिले प्रस्तुत करना होगा? विलेख निर्माण का प्रक्रिया बताएं।
राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी नाम बदलने हेतु विलेख निर्माण कर अपने कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। विलेख निर्माण करने के लिए आप अपने नजदीकी जिलाधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
भारत सरकार के गजट में नाम परिवर्तन के लिए राज्य सरकार के कर्मचारी को विलेख की आवश्यकता होगा या नहीं?
बिना विलेख के नाम परिवर्तन करने की प्रक्रिया पूर्ण होना संभव नहीं है। चूंकि नाम का परिवर्तन एक व्यक्ति विशेष से संबंधित है जो भारत देश के अंतर्गत नए नाम से पहचाना जाएगा इसलिए भारत के गजट में प्रकाशित करने के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र में भी उक्त परिवर्तित नाम प्रकाशित किया जाना चाहिए तथा उक्त प्रकाशन के उपरांत कार्यालय में विलेख के साथ अपना औपचारिक अनुरोध प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
State karamchari ke name/sarname mai badlav kiye jane hetu U.P. Gov. Ka sandesh
Kindly contact to your concerned department for it.