Exemption from passing Typing test | एलडीसी के संबंध में कंप्यूटर पर टाईपराइटिंग टेस्ट पास करने से छूट का निर्देश
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 22 अप्रैल, 2015 के अनुसार एलडीसी के संबंध में वेतन वृद्धि और स्थायीकरण के लिए टाइपिंग टेस्ट पास करने से छूट प्रदान करने सम्बन्धी दिशा-निर्देश जारी किए गए है जो निम्नानुसार है:-
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- यदि नियुक्ति के समय उनकी आयु 45 वर्ष से अधिक है, तो ऐसे व्यक्तियों को उनकी नियुक्ति की तारीख से छूट दी जा सकती है।
- यदि नियुक्ति के समय उनकी आयु 35 वर्ष से 45 वर्ष के बीच है, तो ऐसे व्यक्तियों को 45 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर छूट दी जा सकती है।
- यदि नियुक्ति के समय वे 35 वर्ष से कम उम्र के हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को 10 साल की सेवा के बाद छूट दी जा सकती है बशर्तें कि एलडीसी के पद पर रहते हुए उन्होंनें टाइपिंग टेस्ट पास करने के लिए दो वास्तविक प्रयास किए हों अन्यथा उन्हें 45 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद छूट दी जा सकती है।
- वे एलडीसी, जिन्होंने इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने से पहले टाइपिंग टेस्ट पास करने के लिए दो वास्तविक प्रयास किए हैं, लेकिन एलडीसी के रूप में 8 साल की सेवा पूरी नहीं की है, उन्हें 8 साल की सेवा पूरी करने या 45 वर्ष की आयु प्राप्त करने, जो भी पहले हो, के बाद टाइपिंग टेस्ट पास करने से छूट दी जा सकती है।
शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए, नीचे दिए गए निर्देश छूट प्रदान करते हैं:-
- शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति, जो अन्यथा लिपिक पद धारण करने के लिए योग्य हैं और जिन्हें विकलांगों के लिए विशेष रोजगार एक्सचेंजों से जुड़े मेडिकल बोर्ड द्वारा ‘टाइप करने में असमर्थ’ होने के कारण प्रमाणित किया गया है (या सिविल सर्जन जहां ऐसा कोई बोर्ड नहीं है) को टाइपिंग टेस्ट उत्तीर्ण होने से छूट दी जा सकती है।
- शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का तात्पर्य उन लोगों से हैं जिनकी शारीरिक विकलांगता स्थायी रूप से उन्हें टाइप करने से रोकती है न कि उन्हें जो केवल नेत्रहीन विकलांग हैं या जो विकलांग केवल सुन नहीं पा रहे हैं।
4. सम्बन्धित विभाग को विभिन्न संदर्भ प्राप्त हुए हैं कि क्या सम्बन्धित विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 29.9.1992 में निहित निर्देश कंप्यूटर पर परीक्षण के लिए भी लागू हैं या नहीं। इस मामले की जांच की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि सम्बन्धित विभाग के कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों / अक्षम व्यक्तियों सहित ऐसे एलडीसी के संबंध में टाइपिंग टेस्ट पास करने से छूट प्रदान करने के लिए मानक दिनांक 29 सितंबर, 1992 कंप्यूटर पर परीक्षण के लिए भी लागू होगा।
5. मेधावी खिलाड़ियों की नियुक्ति योजना के तहत खेल कोटे के अन्तर्गत भर्ती किए गए खिलाड़ियों को उपरोक्त निर्देश देने का भी निर्णय लिया गया है।
सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।
Frequently Asked Questions | FAQs
Sir, whether the Candidates exempted in typing test are eligible for postal assistant job or not?
The relation of exemption in typing test is only for granting annual increments and other benefits. However, it depends on the Head of department to assign any kind of job which is beneficial in public interest.