Maternity Leave and Child Care Leave | 180 दिनों का मातृत्व अवकाश तथा 730 दिनों का चाइल्ड केयर लीव सम्बन्धी नियम
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 11 सितम्बर, 2008 के अनुसार पूर्व में मातृत्व अवकाश हेतु स्वीकृत 135 दिनों के अवकाश की सीमा को संशोधित कर केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियमावली, 1972 के नियम 43 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त अवकाश की सीमा को बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त जिन सरकारी महिला कार्मिकों के छोटे बच्चे हैं, उन्हें बालचर्या अवकाश अथवा चाइल्ड केयर लीव उनके विभाग अथवा कार्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा 2 वर्षों तक अर्थात कुल 730 दिनों तक स्वीकृत किया जा सकता है जो उन्हें, उनके पूरे सेवाकाल में अधिकतम दो बच्चों की देखभाल और अन्य आवश्यकताओं जैसे परीक्षा, बीमारियां इत्यादि हेतु अनुमन्य की जा सकती है।
उपरोक्त अवकाश की सुविधा इस शर्त पर स्वीकृत की जा सकती है कि बच्चे की आयु 18 वर्ष अथवा उससे अधिक ना हो। बालचर्या अवकाश अथवा चाइल्ड केयर लीव को किसी भी अन्य अवकाश के साथ लिया जा सकता है। यह आदेश 1 सितंबर 2008 से प्रभावी होंगे।
सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।