चाइल्ड केयर लीव संशोधित नियम | Child care leave rules amendment

Child care leave rules amendment | चाइल्ड केयर लीव में संशोधन सम्बन्धी नियम

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 30 अगस्त, 2019 के अनुसार सरकार ने 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और अधिसूचना दिनांक 11.12.2018 के माध्यम से इसे लागू किया है। यह अधिसूचना सम्बन्धित विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी गई है। हालांकि, इस संबंध में (ccl leave in hindi) अधिसूचना जारी होने के बावजूद, कुछ कर्मचारी उपरोक्त अधिसूचना के माध्यम से किए गए संशोधनों के संबंध में औपचारिक और अनौपचारिक स्पष्टीकरण मांग रहे हैं।

हिंदी में सीसीएल अवकाश नियम | चाइल्ड केयर लीव इन हिंदी

चाइल्ड केयर लीव के नियम | बाल्य देखभाल अवकाश के नियम

इन परिस्थितियों को देखते हुए इस कार्यालय ज्ञापन के पैरा 3 में केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियमावली, 1972 के अंतर्गत स्वीकृत किये जाने वाले चाइल्ड केयर लीव (Child care leave) से संबंधित नियम 43-सी में संशोधन के साथ निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं।

(अ) चाइल्ड केयर लीव (Child care leave) को 100% वेतन पर पहले 365 दिनों के लिए और 80% वेतन पर अगले 365 दिनों के लिए स्वीकृत किया जा सकता है।

(ब) एकल पुरुष अभिभावक को भी चाइल्ड केयर लीव (Child care leave) स्वीकृत किया जा सकता है जो अविवाहित या विधुर या तलाकशुदा कर्मचारी हो।

(स) एकल महिला सरकारी सेवकों के लिए, एक कैलेंडर वर्ष में छह बार चाइल्ड केयर लीव की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि, अन्य पात्र सरकारी कर्मचारियों के लिए, यह एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 3 बार के लिए दिया जाता रहेगा।

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सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।


Frequently Asked Questions | FAQs

  • चाइल्ड केयर लीव क्या केवल महिला कर्मचारियों के लिए है? पुरुष कर्मचारी इसे ले सकते हैं या नहीं?

    केवल उन्हीं पुरुष कर्मचारी को चाइल्ड केयर लीव (Child care leave) स्वीकृत किया जा सकता है जो अविवाहित या विधुर या तलाकशुदा कर्मचारी हो।

  • Child care leave in hindi | चाइल्ड केयर लीव लेने के नियम

    चाइल्ड केयर लीव (Child care leave) को 100% वेतन पर पहले 365 दिनों के लिए और 80% वेतन पर अगले 365 दिनों के लिए स्वीकृत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एकल महिला सरकारी सेवकों के लिए, एक कैलेंडर वर्ष में छह बार चाइल्ड केयर लीव की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि, अन्य पात्र सरकारी कर्मचारियों के लिए, यह एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 3 बार के लिए दिया जाता रहेगा।

  • CCL leave rules in hindi | सीसीएल अवकाश नियम | CCL rules in hindi

    एकल पुरुष अभिभावक को भी चाइल्ड केयर लीव (Child care leave) स्वीकृत किया जा सकता है जो अविवाहित या विधुर या तलाकशुदा कर्मचारी हो। इसके अतिरिक्त चाइल्ड केयर लीव (Child care leave) को 100% वेतन पर पहले 365 दिनों के लिए और 80% वेतन पर अगले 365 दिनों के लिए स्वीकृत किया जा सकता है।

  • Child care leave rules in hindi pdf | चाइल्ड केयर लीव रूल्स इन हिंदी पीडीएफ

    Child care leave rules in hindi pdf may be downloaded by generating the link given above.

  • CCL leave full form in hindi

    CCL leave ka hindi me full form hota hai चाइल्ड केयर लीव यानि बाल्य देखभाल अवकाश जिसे शिशु देखभाल अवकाश अथवा संतान पालन अवकाश नाम से भी जाना जाता है।

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