आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पर सम्पूर्ण दिशा-निर्देश | Economically Weaker Section complete guidelines

Economically Weaker Section complete guidelines | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पर सम्पूर्ण दिशा-निर्देश एवं जानकारी

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 31 जनवरी, 2019 के अनुसार भारत सरकार में सिविल पदों एवं सेवाओं में सीधी भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (Economically weaker section) के लिए आरक्षण सम्बन्धी विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गए है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19.01.2019 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के अनुक्रम में भारत सरकार में सिविल पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती के संबंध में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (Economically weaker section) के लिए आरक्षण के संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और विधिक कार्य विभाग के परामर्श से निम्नलिखित अनुदेश जारी किए जाते हैं।

2. आरक्षण की मात्रा

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (Economically weaker section) के व्यक्ति भारत सरकार में सिविल पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती में 10% आरक्षण प्राप्त करेंगे।

3. आरक्षण से छूट

3.1 निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करने वाले “वैज्ञानिक और तकनीकी” पदों को मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी आरक्षण संबंधी आदेशों के दायरे से छूट प्रदान की जा सकती है:
i. ये पद संबंधित सेवा के समूह ‘क’ में निम्नतम ग्रेड से उच्च ग्रेडों में होने चाहिए।

ii. इन पदों को मंत्रिमंडल सचिवालय (कार्यालय ज्ञापन संख्या 85/11/सीएफ-61(1) के दिनांक 28.12.1961) के अनुसार “वैज्ञानिक या तकनीकी” पदों के रूप में वर्गीकृत किया गया हो जिसके अनुसार वैज्ञानिक और तकनीकी पद जिनके लिए प्राकृतिक विज्ञान अथवा विशुद्ध विज्ञान अथवा अनुप्रयुक्त विज्ञान अथवा प्रौद्योगिकी में योग्यताएं विहित की जाती हों और इन पदों को धारित करने वाले व्यक्तियों को अपने दायित्वों के निर्वहन में इस ज्ञान का उपयोग करना हो।

iii. यह पद ‘अनुसंधान संचालित करने’ अथवा ‘अनुसंधान के आयोजन, मार्गदर्शन एवं निर्देशन हेतु’ होने चाहिए।

3.2 उपर्युक्त शर्तों को पूरा करने वाले किन्हीं पदों को आरक्षण की स्कीम के दायरे से छूट प्रदान करने से पहले संबंधित मंत्री के आदेशों को पहले प्राप्त कर लिया जाना चाहिए।

4. आय एवं सम्पत्ति मानदंड

4.1 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए व्यक्ति जिसके परिवार की सकल वार्षिक आय 8.00 लाख रूपए (आठ लाख रूपए मात्र) से कम है उसे आरक्षण के लाभ हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (Economically weaker section) के रूप में पहचाना जाएगा। आय में आवेदन के वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष हेतु सभी स्रोतों अर्थात वेतन, कृषि, व्यवसाय, वृत्ति आदि से होने वाली आय को शामिल किया जाएगा।

इसके अलावा निम्नलिखित परिसम्पत्तियों में से किसी भी संपत्ति का मालिकाना हक अथवा स्वामित्व रखने वाले परिवार के व्यक्तियों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically weaker section) के रूप में चिन्हित नहीं किया जाएगा भले ही उनकी परिवारिक आय कुछ भी हो:

(i) 5 एकड़ या उससे अधिक की कृषि भूमि;
(ii) 1000 वर्ग फीट या इससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
(iii) अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय प्लॉट;
(iv) अधिसूचित नगरपालिकाओं से भिन्‍न अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय प्लॉट;

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4.2 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically weaker section) के दर्जे का निर्धारण करने के लिए भूमि अथवा सम्पत्ति के स्वामित्व का मानदंड लागू करते समय परिवार द्वारा विभिन्‍न स्थानों अथवा विभिन्‍न क्षेत्रों/शहरों में धारित सम्पत्ति को जोड़ा जाएगा।

4.3 इस प्रयोजनार्थ “परिवार” शब्द में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के उसके भाई-बहन और उसका/उसकी पति-पत्नी और 18 वर्ष से कम उम्र के शिशु शामिल होंगे।

5. आय/सम्पत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी तथा प्रमाण-पत्र का सत्यापन:

5.1 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically weaker section) के अंतर्गत आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्राप्त किया जा सकता है। अनुलग्नक-1 में यथाप्रदत्त विहित प्रपत्र में निम्नलिखित प्राधिकारियों में से किसी एक द्वारा जारी आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र को ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically weaker section) से संबंधित होने के उम्मीदवार के दावे के साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा:-

(i) जिलाधीश/अपर जिलाधीश/कलक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्‍त/प्रथम श्रेणी स्टाइपेंड्री मजिस्ट्रेट/उप मंडल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/अधिशासी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त अपर सहायक आयुक्त
(ii) चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट
(iii) तहसीलदार रैंक का राजस्व अधिकारी तथा
(iv) उस क्षेत्र का उप-मंडलीय अधिकारी जहां उम्मीदवार तथा उसका परिवार सामान्यत: निवास करता है।

5.2 जो अधिकारी प्रमाण पत्र जारी करता है, वह संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का विधिवत पालन करने के बाद सावधानीपूर्वक सभी संगत दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद ही प्रमाण पत्र जारी करेगा।

5.3 उन मामलों को छोड़कर जहां वह तारीख अन्यथा निर्धारित हो, उम्मीदवार द्वारा आय एवं परिसंपत्ति प्रस्तुत करने की तारीख को ही उस पद के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख मानी जाए।

5.4 नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically weaker section) से संबंधित होने का दावा करने वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव देते समय निम्नलिखित खंड शामिल करने चाहिए-
“नियुक्ति अंतरिम है और समुचित माध्यम से आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र के अध्यधीन है और यदि सत्यापन से पता चलता है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically weaker section) से संबंधित होने का उम्मीदवार का दावा झूठा/जाली है तो बिना कोई कारण बताए और आगे झूठे/जाली प्रमाणपत्र, प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अधीन की जा सकने वाली कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी।

नियुक्ति प्राधिकारी को उम्मीदवार द्वारा उसके प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत उसके आय एवं परिसंपत्ति प्रमाणपत्र की सत्यता का सत्यापन करना चाहिए।

5.5 उपरोक्त संदर्भित अनुदेशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए ताकि किसी बेईमान व्यक्ति द्वारा झूठे दावे के आधार पर रोजगार हासिल करना संभव न हो सके और यदि कोई व्यक्ति ऐसे झूठे दावे के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करता है तो नियुक्ति प्रस्ताव में समाहित शर्तों का सहारा लेकर उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।

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6. आरक्षण प्रभावी – रोस्टर का अनुरक्षण

6.1 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने पद आधारित आरक्षण रोस्टर के कार्यान्वयन के संबंध में दिनांक 2 जुलाई, 1997 को कार्यालय ज्ञापन संख्या 306012/2/96-स्था.(आर.) परिचालित किया था। पद आधारित आरक्षण रोस्टर तैयार एवं प्रचालित करने के लिए सामान्य सिद्धांत उक्त कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार ही होंगे।

6.2 प्रत्येक सरकारी अधिष्ठान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically weaker section) के लिए 10% आरक्षण लागू करने के लिए उन्हें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजतियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के साथ अंतर्वेशित करने के लिए अनुबंध II, III, IV एवं V में दिए गए प्रपत्र, जैसा मामला हो, के अनुसार सीधी भर्ती के लिए समूहवार पद आधारित आरक्षण रोस्टर रजिस्टर को पुनः तैयार किया जाएगा। रोस्टर बिन्दु का निर्धारण करते समय यदि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically weaker section) का रोस्टर बिन्दु, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजतियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के रोस्टर बिन्दु के साथ आता है तो अगले उपलब्ध अनारक्षित रोस्टर बिन्दु को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically weaker section) को आबंटित किया गया है एवं साथ ही “स्क्वीजिंग” के सिद्धांत का भी ध्यान रखा गया है। रोस्टर तैयार करते समय, संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण रोस्टर के अंतिम बिन्दु को उसी प्रकार से ‘स्क्वीज” करेंगे ताकि निर्धारित 10% आरक्षण को पूरा किया जा सके।

6.3 जब किसी भर्ती वर्ष में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically weaker section) के लिए चिन्हित किसी रिक्ति को इनसे संबंधित उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने की स्थिति में न भरा जा सके, तो उस विशेष भर्ती वर्ष में ऐसी रिक्तियों को बैकलॉग के रूप में अगले भर्ती वर्ष के लिए आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

6.4 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically weaker section) से संबंधित ऐसा व्यक्ति, जिनका बैंचमार्क विकलांगता/पूर्व सैनिक कोटा पर चयन होता है, को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically weaker section) के लिए चिन्हित रोस्टर बिन्दुओं के लिए ही रखा जाएगा।

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7. अनारक्षित रिक्तियों के लिए समायोजन

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically weaker section) से संबंधित किसी व्यक्ति को अनारक्षित रिक्ति के लिए नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically weaker section) से संबंधित व्यक्ति जिनका योग्यता (मेरिट) के आधार पर चयन होता है, आरक्षण के आधार पर नहीं, को आरक्षण के कोटा के लिए नहीं गिना जाएगा।

8. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically weaker section) के प्रतिनिधित्व के संबंध में पाक्षिक/वार्षिक रिपोर्ट

मंत्रालय/विभाग, अनुबंध-VI के प्रपत्र के अनुसार दिनांक 15.02.2019 से आरंभ कर अपने सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय सहित एकल समेकित पाक्षिक रिपोर्ट प्रेषित करेंगे।

दिनांक 01.01.2020 से मंत्रालय/विभाग केंद्र सरकार के अधीन पदों/सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically weaker section) के प्रतिनिधित्व के संबंध में प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी को यूआरएल अर्थात्‌ www.rrcps.nic.in पर आंकड़े अपलोड करेंगे। सभी मंत्रालयों/विभागों को यूआरएल के प्रचालन से संबंधित दिशानिर्देशों सहित पहले ही संबंधित यूजर कोड एवं पासवर्ड प्रदान किए जा चुके हैं।

9. सरकारी अधिष्ठान (संस्था) द्वारा शिकायतों के रजिस्टर का रख-रखावः

9.1 प्रत्येक सरकारी अधिष्ठान, विभाग के किसी वरिष्ठ अधिकारी को शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा।

9.2 कोई भी व्यक्ति जो किसी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically weaker section) के व्यक्तियों के विरुद्ध रोजगार में भेदभाव से संबंधित किसी मामले से अंसतुष्ट हो; संबंधित सरकारी अधिष्ठान में शिकायत निवारण अधिकारी को शिकायत कर सकता है। शिकायत निवारण अधिकारी के नाम, पदनाम और संपर्क सूत्र संबंधित अधिष्ठान की वेबसाइट में और कार्यालय में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किए जाएं।

10. संपर्क अधिकारीः

मंत्रालय/विभाग/संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically weaker section) के व्यक्तियों के लिए आरक्षण के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्‍त करेंगे।

11. आरक्षण की उपर्युक्त स्कीम 01.02.2019 को या इसके पश्चात्‌ अधिसूचित की जाने वाली सभी सीधी भर्ती की रिक्तियों के संबंध में लागू होगी।

12. सभी मंत्रालयों/विभागों से उपर्युक्त अनुदेशों को उनके नियंत्रणाधीन सभी नियुक्ति प्राधिकारियों के संज्ञान में लाने का अनुरोध किया जाता है। इस कार्यालय ज्ञापन के प्रावधानों के कार्यान्वयन के संबंध में किसी भी कठिनाई के मामले में, संबंधित प्राधिकारी अपने प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के माध्यम से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से परामर्श कर सकते हैं।

सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति, प्रमाण पत्र एवं रोस्टर आदि प्राप्त कर सकते हैं।


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