Annual Increment on January and July clarification on Pay fixation | वेतन निर्धारण के समय वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जनवरी तथा 1 जुलाई के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 31 जुलाई, 2018 के अनुसार केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली 2016 के नियम 10 में यह प्रावधान है कि छठे वेतन आयोग की वेतन संरचना में वेतन वृद्धि की 1 जुलाई की तारीख के प्रावधान के स्थान पर प्रत्येक वर्ष वेतन वृद्धि की दो तारीख होंगी अर्थात 1 जनवरी और 1 जुलाई। इस नियम में यह भी प्रावधान है कि कर्मचारी नियुक्ति, पदोन्नति अथवा वित्तीय उन्नयन की तारीख के आधार पर 1 जनवरी को अथवा 1 जुलाई को केवल एक वार्षिक वेतन वृद्धि का हकदार होगा।
इसके उप नियम 2 में यह प्रावधान है कि 2 जनवरी और 1 जुलाई (जिसमें दोनों शामिल है) के बीच की अवधि में नियुक्त अथवा पदोन्नत अथवा वित्तीय उन्नयन जिसमें एम. ए. सी. पी. के तहत उन्नयन भी शामिल है, पाने वाले किसी कर्मचारी को 1 जनवरी को प्रदान की जाएगी तथा 2 जुलाई और 1 जनवरी (जिसमें दोनों शामिल है) के बीच की अवधि में नियुक्त अथवा पदोन्नत अथवा वित्तीय उन्नयन जिसमें एम. ए. सी. पी. के तहत उन्नयन भी शामिल है, पाने वाले किसी कर्मचारी को 1 जुलाई को प्रदान की जाएगी।
केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधन वेतन) 2016 के नियम 10 के उप नियम 2 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि 1 जुलाई 2016 को वेतन वृद्धि प्राप्त करने के पश्चात अगली वेतन वृद्धि 1 जुलाई 2017 को प्राप्त होगी।
वित्त मंत्रालय में इस सम्बन्ध में अनेक पत्र प्राप्त हुए जिनमें यह स्पष्टीकरण मांगा गया कि 1 जुलाई 2016 को पदोन्नत ऐसे किसी कर्मचारी जिसका वेतन पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के लिए लागू नियमों के अनुसार 1 जुलाई 2016 को निर्धारित किया गया था, को अगली वेतन वृद्धि 1 जनवरी 2017 को मिलेगी अथवा 1 जुलाई 2017 को (clarification on pay fixation regarding annual increment 1 january and 1 july)।
इससे पूर्व छठे वेतन आयोग में यह व्यवस्था थी कि वार्षिक वेतन वृद्धि एक समान रूप से प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को स्वीकार्य होती थी, बशर्ते की कर्मचारी द्वारा छह माह की सेवा पूर्ण कर ली गई हो। तत्पश्चात, अगली वेतन वृद्धि 12 माह की अवधि के बाद ही दी जाती थी।
इसीलिए केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली 2016 के नियम 10 को संशोधित करते हुए यह स्पष्ट किया गया कि यदि किसी कर्मचारी को 1 जनवरी या 1 जुलाई को पदोन्नत किया जाता है या वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जाता है जिसमें एम. ए. सी. पी. स्कीम के तहत वित्तीय उन्नयन भी शामिल है तो वेतन निर्धारण के समय उस पद, जिस पर पदोन्नति दी जाती है, के लिए लागू लेवल में पहली वेतन वृद्धि अगली 1 जुलाई या 1 जनवरी, जैसी भी स्थिति हो, को प्राप्त होगी बशर्ते कि छह माह की सेवा अवधि पूरी हो तथापि इसके बाद अगली वेतन वृद्धि 1 वर्ष पूरा होने के बाद ही प्राप्त होगी।
सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।
Frequently Asked Questions | FAQs
mera parmotion level 6 se level 7 mein 03 jan ko hua aur mera increments dt 01 jan hai kya mujhe dono increments( 01 jan ko annual and 03 jan ko parmotion) milega ya kuch alag milega Kon sa option sahi rehega DNI Ya DOP Present sailery 46200 as per 31 dec Pls help
Aapko date of promotion se option opt karna jyada beneficial hoga. January ka increment bhi milega. 31 Dec ko 46,200 level 6 1 January ko 47,600 level 6 3 January ko pay fix hogi 49,000 level 7.
इंक्रीमेंट नियम | Yearly salary increment
यदि किसी कर्मचारी को 1 जनवरी या 1 जुलाई को पदोन्नत किया जाता है या वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जाता है जिसमें एम. ए. सी. पी. स्कीम के तहत वित्तीय उन्नयन भी शामिल है तो वेतन निर्धारण के समय उस पद, जिस पर पदोन्नति दी जाती है, के लिए लागू लेवल में पहली वेतन वृद्धि अगली 1 जुलाई या 1 जनवरी, जैसी भी स्थिति हो, को प्राप्त होगी बशर्ते कि छह माह की सेवा अवधि पूरी हो तथापि इसके बाद अगली वेतन वृद्धि 1 वर्ष पूरा होने के बाद ही प्राप्त होगी।
इन्क्रीमेंट कब लगता है
इन्क्रीमेंट प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी या 1 जुलाई, जैसा भी मामला हो, को लगता है।
Annual increment rules | Annual increment rules for central govt
As per Rule 10 of CCS (Revised Pay) Rules, an employee who have completed 6 months of regular service in each year is eligible to be granted annual increment on 1st January or 1st July of every year, as the case may be.
वेतन वृद्धि | इंक्रीमेंट क्या होता है
वेतनवृद्धि यानि इंक्रीमेंट का से अभिप्राय कर्मचारी के मूल वेतन यानि Basic Pay में प्रतिवर्ष 1 जनवरी अथवा 1 जुलाई के दिन बढ़ोत्तरी होने से है। एक कर्मचारी अपनी पदोन्नति या वित्तीय उन्नयन प्राप्त करने पर भी एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि का हकदार होता है।
Increment in salary | Yearly increment of central govt employees
Increment in salary means increase in the basic pay of monthly salary of an employee every year on 1st January or 1st July, as the case may be. An employee is also entitled to an additional increment on getting his promotion or financial upgradation.
Increment rules in 7th pay commission
As per the recommendation of 7th Central Pay Commission, the date of drawal of annual increments are 1st January and 1st July instead of the unified date 1st July of 6th Central Pay Commission.
मेरी 02वीं एमएसीपी 1.1.2022 को लगी थी जिसमें मेेेैं लेवल 2 से लेवल 3 में पंहुँचा जिसमें मुझे इंक्रीमेट दिया गया था। अब दिनांक 30.06.2023 को मेरी लेवल 04 में पदोन्नति हुई है क्या मुझे इंक्रीमेंट नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि मेरी वार्षिक इंक्रीमेंट 1 जुलाई को लगती हैं। कृपया मुझे बताएं कि वार्षिक इंक्रीमेट तथा पदोन्नति इंक्रीमेंट दोनों इंक्रीमेंट लगनी चाहिए या नहीं कारण सहित।
किसी कर्मचारी को यदि पदोन्नति के लिए योग्य होने पर भी पद रिक्त न होने के कारण पदोन्नति नहीं मिल पाती है तो उसे उस पद में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर एमएसीपी का लाभ दिया जाता है और पदोन्नति का एक इन्क्रीमेंट एमएसीपी द्वारा वित्तीय उन्नयन होने पर मिल जाता है. चूँकि एमएसीपी के वेतन निर्धारण के समय ही पदोन्नति का एक इन्क्रीमेंट मिल जाता है अतः एमएसीपी के नियमों के अंतर्गत वास्तविक पदोन्नति के समय इन्क्रीमेंट नहीं दिया जाता केवल पे मैट्रिक्स लेवल में स्थानांतरित कर दिया जाता है.
julay me enkrement lagta hai retairment javery me hai enkrement lagega ya nahi
aga
Agar retirement se pahle aapka promotion/MACP hai to aap apna increment July se january karwa sakte hai.
Sir meri joining date 23 nov 2023 h or meri basic pay 34300 h or abhi macp lagni h to mere liye konsa option better rahega
Ye aapke pay matrix level par depend karta hai. Abhi aapka pay level kitna hai ?