अर्जित अवकाश और अर्ध वेतन अवकाश की पात्रता | Entitlement of Earned Leave and Half Pay Leave

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Entitlement of Earned Leave and Half Pay Leave | अर्जित अवकाश और अर्ध वेतन अवकाश की पात्रता सम्बन्धी नियम

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 7 फ़रवरी, 2011 के द्वारा एक सरकारी कर्मचारी को अर्जित अवकाश और अर्ध वेतन अवकाश की पात्रता (Entitlement of Earned Leave and Half Pay Leave) के सम्बन्ध में नियम जारी किये गए है जिसके अनुसार किसी ऐसे सरकारी सेवक जिनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो जाती है, उनकी केन्द्रीय सिविल सेवाएं (अवकाश) नियमावली, 1972 के नियम 27 (2) (बी) के अंतर्गत अर्जित अवकाश (earned leave in hindi) और नियम 29 (2) (सी) के अंतर्गत अर्ध वेतन अवकाश की पात्रता सम्बन्धित विभाग के विचाराधीन रही है।

2. इसके अतिरिक्त नियम 27 (2) (बी) यह कहता है “जब किसी सरकारी सेवक को सेवा से हटाया या बर्खास्त किया जाता है अथवा सेवा में रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे 2.5 दिन प्रति पूर्ण कैलेण्डर माह की दर से, जिस कैलेण्डर माह में उसे सेवा से हटाया या बर्खास्त किया जाता है अथवा सेवा में रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके ठीक पहले के कैलेण्डर माह के अंत तक अर्जित अवकाश के दिन दिए जायेंगे।“

ये देखें :  सीधी भर्ती के कर्मचारियों हेतु वेतन संरक्षण | Pay protection for direct recruited employees

इसी प्रकार, नियम 29 (सी) कहता है “जब किसी सरकारी सेवक को सेवा से हटाया या बर्खास्त किया जाता है अथवा सेवा में रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाती हैं, तो उसे 5/3 प्रतिदिन प्रति पूर्ण कैलेन्डर माह की दर से, जिस कैलेन्डर माह में उसे सेवा से हटाया या बर्खास्त किया जाता है अथवा सेवा में रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके ठीक पहले के कैलेण्डर माह के अंत तक के अर्ध वेतन अवकाश के दिन उसे दिए जायेंगे।“

3. यह नियम ऐसे मामलों में प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं जहां सेवारत सरकारी कर्मचारी की मृत्यु महीने के अंतिम दिन में हो जाती है। चूँकि उसकी मृत्यु की तारीख को उसका अंतिम कार्य दिवस माना जाता है अतः केन्द्रीय सिविल सेवाएं (अवकाश) नियमावली, 1972 के नियम 27 के उप नियम (2) (बी) और नियम 29 के उप नियम (2) (सी) को निम्नवत्‌ संशोधित किया जाता है:

नियम 27 (2) (बी) “जब किसी सरकारी कर्मचारी को सेवा से हटाया या बर्खास्त किया जाता है तो उसे 2.5 दिन प्रति पूर्ण कैलेण्डर माह की दर से, जिस कैलेण्डर माह में उसे सेवा से हटाया या बर्खास्त किया जाता है, उसके ठीक पहले के कैलेण्डर माह के अंत तक अर्जित अवकाश के दिन दिए जायेंगे। यदि सेवा में रहते हुए किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसे 2.5 दिन प्रति पूर्ण कैलेण्डर माह की दर से मृत्यु की तारीख तक अर्जित अवकाश के दिन दिए जायेंगे।“

ये देखें :  पितृत्व अवकाश नियम | Paternity leave rules

नियम 29 (2) (सी) “यदि किसी सरकारी कर्मचारी को सेवा से हटाया या बर्खास्त किया जाता है, उसे 5/3 प्रति पूर्ण कैलेण्डर माह की दर से, जिस कैलेण्डर माह में उसे सेवा से हटाया या बर्खास्त किया जाता है, उसके ठीक पहले के कैलेण्डर माह के अंत तक अर्ध वेतन अवकाश के दिन दिए जायेंगे। यदि सेवा मेँ रहते हुए किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसे 5/3 दिन प्रति पूर्ण कैलेण्डर माह की दर से मृत्यु की तारीख तक अर्ध वेतन अवकाश के दिन दिए जायेंगे।“

4. यह आदेश उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

ये देखें :  तकनीकी त्याग-पत्र एवं लियन सम्बन्धी नियम | Technical Resignation and Lien

सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।


Frequently Asked Questions | FAQs

  • I have query… In the month of july we get 15 EL credited in our service book . Now my question is if someone resign in august then he can use all 15 EL before resigning or he will only get EL for 2 month only…?

    He will get only 2 months EL. Please go through the above rule.

  • earned leave in hindi full details provide please

    earned leave in hindi may be obtained from the above rule and guidelines.

  • अर्ध अवकाश का मतलब

    अर्ध अवकाश का मतलब होता है ऐसा अवकाश जिसमे कर्मचारी के अवकाश पर रहने की अवधि में कर्मचारी को उस अवधि का वेतन “आधा” मिलता है. यानि जितने दिन भी कर्मचारी अर्ध अवकाश में रहता है उतने दिन का उसका वेतन आधा हो जाता है.

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