सरकारी कर्मचारियों को बाल मजदूरी (14 वर्ष से कम) के सम्बन्ध में निर्देश | Instructions regarding child labour to government employees

Instructions regarding child labour to government employees | सरकारी कर्मचारियों को बाल मजदूरी (14 वर्ष से कम) के सम्बन्ध में निर्देश

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 7 जून, 1999 के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा अपनी सिफारिशों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घरेलू नौकर के रूप मेँ रोजगार देने की मनाही की गयी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को, गैर सरकारी संगठनों तथा प्रचार माध्यमों के द्वारा इस आशय की दुःखद रिपोर्ट प्राप्त होती रही हैं कि बच्चों को जोखिम भरे कार्यों में लगाकर और उन्हें घरेलू नौकर रखकर उनका शोषण किया जा रहा है। उनसे अमानवीय व्यवहार किया जाता है तथा अधिक समय तक काम लिया जाता है। आयोग ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोज़गार पर रखे जाने की निन्दा की है और इस बात पर बल दिया है कि उनके विकास-काल के दौरान उन्हें शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाएं।

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बाल मजदूरी गम्भीर स्वरूप का शोषण है। इसमे बच्चे का बचपन छिन जाता है। उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। उसका स्वास्थ्य और शिक्षा दांव पर लग जाते हैं। इस मामले से जुड़ी संवेदनशीलता तथा इस प्रकार से नियोजित बच्चों के बहुविध जरूरतों से वंचित रहने के मद्देनजर, सभी सरकारी कर्मचारियों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध (Instructions regarding child labour to government employees) किया जाता है कि वे 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को अपना घरेलू नौकर न रखें।

सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इससे कड़े अनुपालन के लिए सभी सम्बन्धितों के ध्यान में लायें।

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सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।


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