मकान किराया भत्ता की स्वीकार्यता के लिए ‘आवास न होने का प्रमाण-पत्र’ में छूट | Admissibility of HRA – Dispensation of “No Accommodation Certificate”

Admissibility of HRA – Dispensation of “No Accommodation Certificate” | मकान किराया भत्ता की स्वीकार्यता के लिए ‘आवास न होने का प्रमाण-पत्र’ में छूट

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 5 मार्च, 2019 के अनुसार सम्बन्धित विभाग के दिनांक 25.02.1977 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11011/1/ई.II(बी)75 के पैरा 1(1) के साथ पठित कार्यालय ज्ञापन सं. 2(37)-ई.II(बी)/64 दिनांक 27.11.1965 के पैरा 4(क) में उचित प्रकार से निहित मकान किराया भत्ता की स्वीकार्यता (admissibility of HRA) के लिए सरकारी आवास प्राप्त करने के लिए आवेदन करने और ‘आवास न होने का प्रमाण-पत्र’ (no accommodation certificate) प्रस्तुत किये जाने हेतु शर्तों की समीक्षा करने के लिए अनेक पत्र प्राप्त हुए हैं।

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2. इस मामले पर सम्बन्धित विभाग में विचार किया गया है और उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 25.02.1977 के पैरा 1(1) के साथ पठित दिनांक 27.11.1965 के पैरा 4(क) का अधिक्रमण करते हुए और केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता दिए जाने से सम्बन्धित प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार तथा राष्ट्रीय परिषद के स्टाफ पक्ष के परामर्श से राष्ट्रपति ने यह निर्णय लिया है कि संपदा निदेशालय द्वारा नियंत्रित सामान्य पूल रिहायशी आवास (जीपीआरए) से संबंधित मामलों में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता का पात्र (admissibility of HRA) बनने के लिए सरकारी आवास के लिए आवेदन करने और ‘आवास न होने का प्रमाण-पत्र’ (no accommodation certificate) प्रस्तुत करने से सम्बन्धित शर्तों में सभी स्थानों के लिए छूट प्रदान की जाती है।

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3. ऐसे मंत्रालय अथवा विभाग, जिनके पास अपने कर्मचारियों के लिए जीपीआरए को छोड़कर पृथक से आवास पूल हैं, जहां भी संभव हो, इन प्राविधानों को अपना सकते हैं।

4. यह आदेश कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।


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