वर्दी भत्ता आदेश | Dress allowance order

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Dress allowance order | सातवें वेतन आयोग की सिफारिश पर जारी किया गया वर्दी भत्ता आदेश

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 31 अगस्त, 2017 के द्वारा वर्दी भत्ते (Dress allowance order) के संबंध में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन से सम्बन्धित आदेश जारी किया गया है। सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों सहित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के समूह ‘ग’ श्रेणी और पूर्ववर्ती समूह ‘घ’ श्रेणी के कर्मचारियों, जिन्हें वर्दी प्रदान की जाती है और जिनके लिए उसे नियमित रूप से पहनना आवश्यक होता है, को वर्दी भत्ता/धुलाई भत्ता/सिलाई प्रभार/जूता (शू) भत्ता इत्यादि की देयता के संबंध में मौजूदा आदेशों के अधिक्रमण करते हुए उन्हें 5000/-रु. प्रति वर्ष की दर से वर्दी भत्ते (Dress allowance order) का भुगतान किया जाएगा।

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2. वर्दी भत्ता/धुलाई भत्ता/सिलाई प्रभार/जूता (शू) प्रभार इत्यादि को वर्दी भत्ते (Dress allowance) में शामिल कर दिया गया है।

3. जिस किसी भी श्रेणी के कर्मचारियों को इस आदेश के जारी होने से पूर्व किसी प्रकार की वर्दी प्रदान की जा रही थी, उन्हें अब से कोई भी वर्दी प्रदान नहीं की जाएगी।

4. वर्दी की धुलाई और इसके रख-रखाव से संबंधित भत्ते, वर्दी भत्ते (Dress allowance) में शामिल कर दिए गए हैं और पृथक से इन भत्तों का भुगतान नहीं किया जाएगा।

5. वर्दी भत्ते (Dress allowance) की राशि कर्मचारियों को उनके जुलाई माह के वेतन के साथ वर्ष मे एक बार प्रदान की जाएगी।

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6. जैसा कि उपरोक्त पैरा-1 में उल्लेख किया गया है, वर्दी भत्ते की दर रुपया 5,000/- (रुपया पांच हजार) प्रति वर्ष होगी। जब कभी भी भारत सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में 50% की वृद्धि की जाएगी तब स्वतः ही वर्दी भत्ते (Dress allowance) की दर में भी हर बार 25% की वृद्धि हो जाएगी।

7. इस भत्ते में कर्मचारियों की मूल वर्दी ही शामिल है। अन्य विशेष वस्त्र संबंधित मंत्रालय दवारा मौजूदा मापदंडों के अनुसार प्रदान किए जाते रहेंगे।

8. यह आदेश 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी होगा।

सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

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