जानिए किस नियम से मिलता है सरकारी आवास में रहने वाले कर्मचारियों को परिवहन भत्ता | Transport allowance to employees living in government accommodation

Transport allowance to employees living in government accommodation | सरकारी आवास में रहने वाले कर्मचारियों को परिवहन भत्ता प्रदान करने सम्बन्धी नियम

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 29 अगस्त, 2008 के पैरा 2 (iii) में निहित नियम के अनुसार पूर्व में जारी कार्यालय ज्ञापन दिनांक 3.10.1997 के पैरा 3 (ii) में निहित शर्त, जिसके द्वारा कार्यालय के एक किलोमीटर के भीतर या कार्यालय परिसर के आवास के अन्तर्गत सरकारी आवास और निवास का स्थान प्रदान किए गए कर्मचारियों को परिवहन भत्ता देना अस्वीकृत हो गया था, को वापस ले लिया गया है।

ये आदेश दिनांक 1 सितम्बर, 2008 से प्रभावी होंगे।

ये देखें :  मकान किराया भत्ता की स्वीकार्यता के लिए 'आवास न होने का प्रमाण-पत्र' में छूट | Admissibility of HRA - Dispensation of “No Accommodation Certificate"

सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।


Leave a Reply