सरकारी कर्मचारी द्वारा अचल संपत्ति में मरम्मत अथवा निर्माण कार्य | Repairs or construction work on immovable property

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Repairs or construction work on immovable property | सरकारी कर्मचारी द्वारा अचल संपत्ति में मरम्मत अथवा निर्माण कार्य से सम्बन्धित नियम

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 के अनुसार केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 18 के उप-नियम (2) के प्रावधानों के दायरे में आने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को अपने नाम से या अपने परिवार के सदस्य के नाम पर किसी भी लेन-देन में प्रवेश करने से पहले निर्धारित प्राधिकारी को एक रिपोर्ट के रूप में सूचित करना होगा। यदि ऐसा कोई लेनदेन सरकारी कर्मचारी के साथ किसी आधिकारिक/विभागीय व्यक्ति द्वारा किया जा रहा हो तो, निर्धारित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त की जाएगी। उपरोक्त उप-नियम (3) के अनुसार चल संपत्ति के संबंध में लेन-देन में प्रवेश करने के एक महीने के भीतर सरकारी कर्मचारी इस सम्बन्ध में निर्धारित प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसका मूल्य उस नियम में निर्धारित मौद्रिक सीमा से अधिक है। यदि ऐसा कोई लेनदेन सरकारी कर्मचारी के साथ किसी आधिकारिक/विभागीय व्यक्ति द्वारा किया जा रहा हो तो, निर्धारित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति सरकारी कर्मचारी को प्राप्त करनी आवश्यक होगी। अचल संपत्ति और चल संपत्ति में लेनदेन के सम्बन्ध में पूर्व अनुमति अथवा सूचित करने हेतु सभी अनुरोध संलग्न किए गए मानक क्रमशः फॉर्म 1 और फॉर्म 2 में किए जा सकते हैं।

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2. इसके अतिरिक्त, इस विभाग का कार्यालय ज्ञापन दिनांक 27.11.1990, अन्य बातों के अलावा, यह प्रदान करता है कि जहां सरकारी कर्मचारी से संबंधित किसी भी अचल संपत्ति के संबंध में मरम्मत या मामूली निर्माण पर किए गए खर्च का अनुमान 10,000 रूपये से अधिक लगाया जाता है तो ऐसी स्थिति में सरकारी कर्मचारी द्वारा निर्धारित प्राधिकारी को सूचित करना आवश्यक होता था। इन निर्देशों की समीक्षा की गई है और उक्त कार्यालय ज्ञापन के अधिक्रमण में अब यह निर्णय लिया गया है कि एक सरकारी कर्मचारी द्वारा अचल संपत्ति की मरम्मत और मामूली निर्माण पर किए गए व्यय के संबंध में एक सूचना अपने निर्धारित प्राधिकारी को केवल तभी देनी आवश्यक होगी जब व्यय का अनुमान केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम 1964 के नियम 18 (3) में निर्धारित सीमा से अधिक हो। हालाँकि, जहां इस तरह की मरम्मत या मामूली निर्माण के लिए सामग्री की खरीद या अनुबंध के बारे में सरकारी कर्मचारी के साथ किसी आधिकारिक/विभागीय व्यक्ति द्वारा लेनदेन किया जा रहा हो तो व्यय की धनराशि पर विचार किए बिना निर्धारित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति सभी मामलों में प्राप्त की जानी चाहिए।

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3. सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त दिशानिर्देशों को अपने नियंत्रण के अधीन कार्यरत सभी प्रशासनिक प्राधिकारियों के संज्ञान में लाएं।

सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम एवं सम्बन्धित फार्म की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।


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