सरकारी सेवा से त्यागपत्र सम्बन्धी नियम | Rules for Resignation from Government Service

Rules for Resignation from Government Service | सरकारी सेवा से त्यागपत्र सम्बन्धी नियम

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 11 फरवरी 1988 के अनुसार इन निर्देशों (resignation from service rules) को अब भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के संदर्भ और मार्गदर्शन की सुविधा के लिए निम्नानुसार समेकित किया गया हैः

Resign rules | Resignation from service rules

त्यागपत्र/इस्तीफे का प्रारूप:

1. त्यागपत्र/इस्तीफा लिखित रूप में अपनी सेवा को त्यागने हेतु सक्षम अधिकारी को दिया गया एक सूचना पत्र है जिसका अभिप्राय या प्रस्ताव किसी पद को तुरंत या भविष्य में निर्दिष्ट तिथि से त्यागने के लिए दिया जाता है। एक त्यागपत्र/इस्तीफे को स्पष्ट और बिना शर्त होना चाहिए।

किन परिस्थितियों में इस्तीफा स्वीकार किया जाना चाहिए:

2. सेवा में अनिच्छुक सरकारी कर्मचारी को बनाए रखना सरकार के हित में नहीं है। इसलिए, सामान्य नियम यह है कि सेवा से सरकारी कर्मचारी का इस्तीफा स्वीकार किया जाना चाहिए, सिवाय नीचे बताए गए परिस्थितियों में:

(i) जहां संबंधित सरकारी कर्मचारी को महत्वपूर्ण कार्य का दायित्व दिया हो और पद को भरने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने में समय लगे तो इस्तीफे को सीधे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन केवल तभी, जब पद भरने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई हो।

(ii) जहां एक सरकारी कर्मचारी, जो निलंबन के अधीन है और अपने पद से इस्तीफा प्रस्तुत करता है तो सक्षम अधिकारी को कर्मचारी के विरूद्ध लम्बित अनुशासनात्मक कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए विचार करना चाहिए कि क्या इस्तीफे को सार्वजनिक हित में स्वीकार करना चाहिए। आम तौर पर, चूंकि सरकारी कर्मचारियों को केवल गंभीर अपराध के मामलों में निलंबन के तहत रखा जाता है, इसलिए निलंबन के तहत सरकारी कर्मचारी से इस्तीफा स्वीकार करना सही नहीं होगा। इस नियम के अपवाद इस प्रकार से होंगे कि जहां कथित अपराधों में नैतिक ढील शामिल नहीं है या जहां आरोपी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ सबूतों की मात्रा इतनी मजबूत नहीं है कि वह इस धारणा को सही ठहरा सके कि अगर विभागीय कार्यवाही जारी रखी गई तो उसे हटा दिया जाएगा या सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा, या जहां विभागीय कार्यवाही को आगे बढ़ाने की संभावना है तो इस्तीफे को स्वीकार करना “पूरा सरकारी खजाना खर्च करने से सस्ता होगा”।

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उन मामलों में जहां सार्वजनिक हित में इस्तीफे की स्वीकृति आवश्यक मानी जाती है तो समूह ‘ग’ और समूह ‘घ’ पदों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में विभाग के प्रमुख की पूर्व स्वीकृति द्वारा इस्तीफा स्वीकार किया जा सकता है और ठीक इसी प्रकार समूह ‘क’ और समूह ‘ख’ पदधारकों के मामलों में प्रभारी मंत्री द्वारा इस्तीफा स्वीकार किया जा सकता है। जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत समूह ‘ख’ अधिकारियों का संबंध है, ऐसे अधिकारियों के इस्तीफे को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की पूर्व स्वीकृति के अलावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग की सहमति प्रभारी/नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को मामला प्रस्तुत करने से पहले प्राप्त की जानी चाहिए, यदि केंद्रीय सतर्कता आयोग ने संबंधित सरकारी सेवक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने की सलाह दी थी या केंद्रीय सतर्कता आयोग की सलाह पर इस तरह की कार्रवाई शुरू की गई है।

3. एक इस्तीफा तब प्रभावी हो जाता है जब इसे स्वीकार कर लिया जाता है और सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों से मुक्त हो जाता है। यदि एक सरकारी कर्मचारी जिसने इस्तीफा दिया था, अपने नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित रूप में पूर्व में प्रेषित किए गए पत्र, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार करने से पहले, को वापस/निरस्त करने हेतु सूचना भेजता है, तो इस्तीफे को स्वतः ही निरस्त मान लिया जाएगा और उसे स्वीकार करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। हालांकि, यदि नियुक्ति अधिकारी द्वारा इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया हो और सरकारी कर्मचारी को भविष्य में वर्णित किसी तारीख को कार्यमुक्त किया जाना हो, और वास्तव में अपने कर्तव्यों से कार्यमुक्त होने से पूर्व अगर इस्तीफे को वापस लेने का कोई अनुरोध सरकारी कर्मचारी द्वारा किया जाता है, तो सामान्य सिद्धांत यह होना चाहिए कि सरकारी कर्मचारी के इस्तीफा वापस लेने के अनुरोध को अनुमति दें। यदि फिर भी, इस्तीफा वापसी के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो कर्मचारी के अनुरोध की अस्वीकृति के आधार को विधिवत रूप से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए और संबंधित सरकारी कर्मचारी को उचित प्रकार से सूचित किया जाना चाहिए।

अस्थायी सरकारी कर्मचारियों हेतु वैधानिक नियम: | Probation period resignation rules in india

4. चूंकि एक अस्थायी सरकारी कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा (टीएस) नियम, 1965 के नियम 5 (1) के तहत सेवा समाप्ति की सूचना देकर सरकारी सेवा से अपना संबंध विच्छेद कर सकता है, इस कार्यालय ज्ञापन में दिए गए निर्देश जो त्यागपत्र की स्वीकृति से संबंधित है, उन मामलों में लागू नहीं होंगे जहां एक अस्थायी सरकारी कर्मचारी द्वारा सेवा समाप्ति की सूचना दी गई है। हालांकि, यदि एक अस्थायी सरकारी कर्मचारी इस्तीफे का एक पत्र प्रस्तुत करता है, जिसमें वह यह भी उल्लेख नहीं करता है कि इसे सेवा समाप्ति की सूचना के रूप में माना जा सकता है, तो वह नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस्तीफे के विधिवत स्वीकार किए जाने के बाद ही अपने पद का प्रभार वापस दे सकता है और वह अपने कर्तव्यों से मुक्त हो सकता है परन्तु अस्थायी सेवा नियमों में वर्णित निर्धारित नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद नहीं हो सकता।

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5. सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने पहले पद का प्रभार वापस कर दिया गया था और त्यागपत्र के प्रभावी होने के बाद उसे वापस लेने की प्रक्रिया, जो केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) के नियम 26 के उप-नियमों (4) (6) में, जो सिविल सेवा विनियम के अनुच्छेद 418 (बी) से मेल खाता है, निम्नलिखित वैधानिक प्रावधानों द्वारा शासित हैं:-

(4) नियुक्ति प्राधिकारी किसी कर्मचारी को निम्नलिखित शर्तों पर सार्वजनिक हित में अपना त्यागपत्र वापस लेने की अनुमति दे सकता है:-

(i) कि सरकारी कर्मचारी द्वारा कुछ विवशता के कारण से त्यागपत्र दिया गया था, जिसमें उसकी ईमानदारी, दक्षता या आचरण का विवरण शामिल नहीं था और जो ऐसी परिस्थितियों में मूल रूप से उसे त्यागपत्र देने के लिए मजबूर करते थे, ऐसा एक त्यागपत्र में परिवर्तन करने के अनुरोध पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा त्यागपत्र वापस लेने की अनुमति दी जा सकती है।

(ii) उस अवधि के दौरान जिस तारीख को इस्तीफा प्रभावी हो गया था और जिस तारीख से निकासी के लिए अनुरोध किया गया था, के बीच हस्तक्षेप करने के दौरान, संबंधित कर्मचारी का आचरण किसी भी तरह से अनुचित नहीं था।

(iii) ड्यूटी से अनुपस्थिति की अवधि, उस तारीख के बीच जिस दिन इस्तीफा प्रभावी हुआ और जिस तारीख को व्यक्ति को इस्तीफा वापस लेने की अनुमति के परिणामस्वरूप ड्यूटी फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई है, वह 90 (नब्बे) दिनों से अधिक नहीं हो।

(iv) वह पद, जो सरकारी कर्मचारी द्वारा उनके इस्तीफे या किसी अन्य तुलनीय पद की स्वीकृति पर खाली किया गया था, उपलब्ध हो।

(5) इस्तीफे को वापस लेने का अनुरोध नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा, जहां एक सरकारी कर्मचारी एक निजी वाणिज्यिक कंपनी में या एक निगम या कंपनी के तहत या पूरी तरह से स्वामित्व में या पर्याप्त स्वामित्व में या “सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित” एक निकाय के तहत नियुक्ति हेतु अपनी सेवा या पद को त्याग देता है।

(6) जब नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी को अपना इस्तीफा वापस लेने और ड्यूटी फिर से शुरू करने की अनुमति देने हेतु एक आदेश पारित किया जाता है तो उस आदेश को सेवा में रुकावट के सामंजस्य को शामिल करने के लिए समझा जाएगा, लेकिन रुकावट की इस अवधि को सेवा के रूप में नहीं गिना जाएगा।

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6. चूंकि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 केवल स्थायी पदधारकों के लिए लागू होते हैं, इसलिए उपरोक्त प्रावधान केवल एक स्थायी सरकारी सेवक के मामले में लागू होंगे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 88 के अनुसार उपरोक्त नियमों में से किसी भी प्रावधान में छूट देने वाले स्थायी सरकारी सेवकों के इस्तीफे के मामलों में, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की सहमति की आवश्यकता होगी।

अर्ध-स्थायी सरकारी कर्मचारियों द्वारा इस्तीफे की वापसी हेतु नियम:

7. अर्ध-स्थायी सरकारी सेवकों के मामले जो उनके द्वारा प्रस्तुत इस्तीफे को वापस लेने का अनुरोध करते हैं उन पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा।

केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों में नियुक्ति के लिए सरकारी कर्मचारियों की कार्यमुक्ति हेतु नियम:

8. एक सरकारी कर्मचारी जिसे एक केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों/केंद्रीय स्वायत्त निकाय में एक पद के लिए चुना गया है, सरकारी सेवा से अपना इस्तीफा प्राप्त करने और स्वीकार करने के बाद ही कार्यमुक्त किया जा सकता है। एक केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम में रोजगार को सुरक्षित रखने की दृष्टि से उचित माध्यम द्वारा प्राप्त अनुमति के साथ सरकारी सेवा से इस्तीफा देने पर सेवानिवृत्ति लाभ के उद्देश्य से सर्विस का लाभ नहीं होगा। ऐसे मामलों में, संबंधित सरकारी कर्मचारी को ऐसे इस्तीफे की तारीख से सेवा से सेवानिवृत्त माना जाएगा और वह अपने मूल संगठन में उसके लिए लागू प्रासंगिक नियमों के तहत सभी सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

जब त्यागपत्र एक ‘तकनीकी औपचारिकता’ हो:

9. ऐसे मामलों में जहां सरकारी कर्मचारी उचित माध्यम से उसी या अन्य विभागों में पदों के लिए आवेदन करते हैं और चयन होने पर, उन्हें प्रशासनिक कारणों से पिछले पदों से इस्तीफा देने के लिए कहा जाता है तो पिछली सेवा का लाभ, यदि नियमों के तहत स्वीकार्य हो, नए पद में वेतन के निर्धारण के प्रयोजनों हेतु दिया जा सकता है ऐसे इस्तीफे को ‘तकनीकी औपचारिकता’ मानते हैं।

सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।


Frequently Asked Questions | FAQs

  • I completed 5 year service on 27 Apr 21 under Ministry of defense now I am going to resignation from service and join business with parents any order regarding resignation?

    Please go through the above rules where complete details have already been provided for this purpose.

  • सरकारी नौकरी के नियम के अंतर्गत त्यागपत्र के बारे में बताये

    सरकारी नौकरी के नियम में त्यागपत्र के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी ऊपर दी गयी है.

17 thoughts on “सरकारी सेवा से त्यागपत्र सम्बन्धी नियम | Rules for Resignation from Government Service”

  1. Pingback: सरकारी नौकरी से त्यागपत्र का प्रारूप | Resignation letter format or resign format for Government job » Authentic Informer

  2. I have permanent employee teacher in mcd school Delhi govt and I have submit resignation and one month salary to competent authority and authority accept my resignation but school not given me releiving letter till now and I have joined another department in Delhi govt .so please suggest me any problem me in future or not if relieving not given by school.

    1. The delayed in the part of school to issue relieving order even after acceptance of resignation by the competent authority. As your resignation is accepted, there will be no problem in future.

      1. Sir
        I have submitted application in school or office my last day will be 28/12/2022 and my resignation file approved on date 28/12/2022.but in resignation mention by authority- The resignation will be accepted from 28/12/2022 or actual date from the school releiving.but school not given relieving to me till now due to school holiday and some charges pending as per school. I have joined another department in Delhi govt .so kindly suggest any problem for me in future or not.

          1. Sir I was not showing our old job at new department……any problem face in future or not…and I have also submit one month salary to old department and take instant resignation.can you clear me the what is instant resignation.

          2. When an employee who is resigning from the post wherein he is working in permanent capacity shall be liable to submit a three months prior notice of his resignation or has to deposit the gross salary of three months whichever he prefers as per rules. Permanent capacity means the employee has cleared his probation period in that department. Similarly, if an employee is working in temporary capacity on any post and wants to resign then the notice period shall be one month. Temporary capacity means when the employee is in under probation period in that department. Employee must have informed to the department before the retaining period of one month or three months, as the case may be, or if he wants to get instant resignation, he is liable to deposit one month or three months salary in place of the retaining period.

            Your new department will easily know about that when they will apply your PRAN for deduction of NPS as your PRAN is already exist. Then they will ask to transfer your NPS account from the old department.

          3. 1. Your school can deny the transfer request of your NPS account raised from your new department.
            2. They also can initiate necessary action against you as per CCS (Conduct) Rules.
            3. They can charge penalty against your dues.
            4. Your new department can also take action for not informing such things.
            5. Many more things can be happen in near future in absence of the relieving order.

          4. Sir NPS transfer will be done through zone department office,and i absent from 29/12/2012 to till now and inform to school also for my last working day will be school is 28/12/2012 and i cannot take any profit from old department .means i m not taking technical resignation.Resignation file approved by authority in 28/12/2022.

  3. Sir if a person resigned from govt bank service five years ago and his resignation accepted and reliving letter given to him at that time. Now if he wants to join that govt bank after five years, can it be possible? And if possible what procedure in that and what he wants to do for getting that job?

  4. Mai Indian Coast Guard me Maine 2.5 saal job krne ke bad resign diya fir 4-5 mahine ki procedure ke bad resign not approved kr diya gya hai. Mujhe job chhodna hai to mai kya kr sakta hu koi solution bataye.

      1. Zainab Perween

        Sir
        Main fouj me joining ke 4 din bad job se resign de diye kyunki ammi ki tabyat bahut jyada kharab ho gyi thi.
        Penalty 95046₹ maine government ko pay kr diya.
        30 jan ko relieve kiya gya tha mujhe,
        1 month complete ho gye Or ab main job me dubara join krna chahti hu.
        Kya dubara joining ho sakti hai sir?

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