अवकाश के बदले नगद राशि पाने की पात्रता | Leave encashment on death

Leave encashment on death of a government employee during service | किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाने पर अवकाश के बदले नगद राशि पाने की पात्रता सम्बन्धी नियम

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 25 सितम्बर, 2008 के अनुसार अवकाश के बदले नगद राशि पाने की पात्रता के संबंध में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति यह निर्णय करते हैं कि केन्द्रीय सिविल सेवाएं (अवकाश) नियमावली, 1972 के नियम 39-सी के प्रावधानों के अंतर्गत, किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाने पर उसके संबंधितों को निम्नलिखित क्रम के अनुसार अवकाश के बदले नगद राशि का भुगतान किया जाना चाहिए:

ये देखें :  प्रशासन तथा सांसदों और राज्यों के विधान मंडलों के सदस्यों के बीच सरकारी काम-काज की उचित कार्य विधि | Official dealings between the Administration and Members of parliament and State Legislatures

(1) विधवा या ज्येष्ठ उत्तजीवी विधवा (विवाह की तारीख के संदर्भ में) या पति;

(2) ज्येष्ठ उत्तरजीवी पुत्र या दत्तक पुत्र;

(3) ज्येष्ठ उत्तरजीवी अविवाहिता पुत्री;

(4) ज्येष्ठ उत्तरजीवी विधवा पुत्री;

(5) पिता;

(6) माता;

(7) ज्येष्ठ उत्तरजीवी विवाहिता पुत्री;

(8) 18 वर्ष से कम आयु के ज्येष्ठ उत्तजीवी भाई;

(9)  ज्येष्ठ उत्तरजीवी अविवाहिता बहन;

(10) ज्येष्ठ उत्तरजीवी विधवा बहन; तथा

(11) जिस ज्येष्ठ पुत्र की पहले से मृत्यु हो गई हो, उसकी ज्येष्ठ संतान ।

2. ये आदेश 01 सितंबर, 2008 से प्रभावी होंगे ।

3. केन्द्रीय सिविल सेवाएं (अवकाश) नियमावली, 1972 में औपचारिक संशोधन अलग से जारी किए जा रहे हैं ।

ये देखें :  केन्द्रीय कार्मिकों के परिवारिक आश्रितों हेतु निर्धारित आय सीमा का पुनर्निधारण | Revision of income limit for the purpose of dependency

सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।


Frequently Asked Questions | FAQs

Nagdikaran meaning in english

Nagdikaran ka english me meaning hota hai “encashment”.

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