केन्द्रीय कार्मिकों के परिवारिक आश्रितों हेतु निर्धारित आय सीमा का पुनर्निधारण | Revision of income limit for the purpose of dependency

Revision of income limit for the purpose of dependency | केन्द्रीय कार्मिकों के परिवारिक आश्रितों हेतु निर्धारित आय सीमा का पुनर्निधारण

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 8 नवम्बर, 2016 के अनुसार “केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना” (Central Government Health Scheme) की सुविधाओं को केन्द्रीय कार्मिकों के परिवारिक सदस्यों को भी प्रदान करने के उद्देश्य से उनके आश्रितों हेतु पात्रता निर्धारित करने के लिए आय सीमा को अधिकतम 3,500 रूपये प्रतिमाह तथा “उस पर प्राप्त दैनिक भत्ते की राशि” के साथ बढ़ाया गया था।

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 4 अगस्त, 2016 द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार 9,000 रूपये प्रतिमाह की धनराशि को न्यूनतम पेंशन निर्धारित किया गया है। वित्त मंत्रालय के परामर्श के अनुसार यह निर्णय लिया गया कि “केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना” की सुविधाओं को केन्द्रीय कार्मिकों के परिवारिक आश्रितों द्वारा उपभोग करने हेतु किसी भी स्रोत से प्राप्त आय की अधिकतम सीमा को 9,000 रूपये प्रतिमाह तथा “उस पर प्राप्त दैनिक भत्ते की राशि” को अधिकतम आय सीमा निर्धारित किया गया है।

ये देखें :  सेवानिवृत्ति लाभों का समय पर भुगतान | Timely payment of retirement benefits

उपरोक्त आय सीमा CS (MA) Rules, 1944 के अन्तर्गत केन्द्रीय कार्मिकों के परिवार के आश्रितों हेतु स्वास्थ्य सुविधाओं का उपभोग करने के लिए पात्रता के रूप में भी लागू होगी। यह आदेश उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा।

सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।


Frequently Asked Questions | FAQs

What is the eligibility criteria for central govt family pensioner(who is the parent of centra govt employee)to get benefit of csma medical facility(as a dependant on govt employee)

As per the rule, a family member who’s income is more than Rs. 9,000/- per month is not eligible to avail any benefit as dependent. A copy of this rule may be generated from the link given here… https://authenticinformer.com/revision-of-income-limit-for-the-purpose-of-dependency/

ये देखें :  जाने किस नियम के तहत पेंशनर्स को मिलता है 1000 रूपये प्रति माह भत्ता | Fixed medical allowance of rs 1000 for pensioners and family pensioners

2 thoughts on “केन्द्रीय कार्मिकों के परिवारिक आश्रितों हेतु निर्धारित आय सीमा का पुनर्निधारण | Revision of income limit for the purpose of dependency”

  1. Pingback: एलटीसी के उद्देश्य हेतु परिवार की परिभाषा | Definition of family for the purpose of LTC » Authentic Informer

  2. Pingback: पारिवारिक आश्रितों के लिए आयु सीमा का निर्धारण | Age limit for dependent family members » Authentic Informer

Leave a Reply