Definition of family for the purpose of LTC | एलटीसी के उद्देश्य हेतु परिवार की परिभाषा
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में वर्णित “नियम 4(डी) परिवार की परिभाषा” के अनुसार माता-पिता और / या सौतेले माता-पिता (सौतेली माँ और सौतेले पिता), जो सरकारी कर्मचारी पर पूरी तरह से निर्भर हैं, उन्हें एलटीसी के उद्देश्य के लिए परिवार की परिभाषा में शामिल किया जाएगा, भले ही वे सरकारी कर्मचारी के साथ रह रहे हों अथवा नहीं।
निर्भरता की परिभाषा केंद्र सरकार में निर्धारित न्यूनतम पारिवारिक पेंशन और उस पर मिलने वाले दैनिक भत्ते से जुड़ी होगी। परिवार में शामिल अन्य संबंधों के संबंध में मौजूदा स्थितियां, जिनमें दलील / तलाकशुदा / परित्यक्त / अलग / विधवा बेटियां शामिल हैं, बिना किसी बदलाव के जारी रहेंगी।
सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।