Prior permission for leaving station or headquarters | स्टेशन / मुख्यालय छोड़ने की पूर्व अनुमति सम्बन्धी स्पष्टीकरण
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 7 नवम्बर, 2000 के अनुसार सम्बन्धित विभाग के द्वारा पूर्व में जारी किये गए कार्यालय ज्ञापन दिनांक 18 मई, 1994 का सन्दर्भ ले जिसमें अन्य बातों के साथ यह स्पष्ट किया गया है कि जहां एक सरकारी कर्मचारी ने अवकाश के लिए आवेदन करते समय किन्ही कारणवश किसी स्थान पर जाने अथवा अवकाश के दौरान किसी स्थान पर रहने के अपने प्रयोजन को इंगित किया है वहां मुख्यालय / स्टेशन को छोड़ने के लिए अलग से आवेदन / अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि विदेश जाने के उद्देश्य से आवेदन किये गए अवकाश को स्वीकृत किया जाता है, तो इसका मतलब यह होगा कि विदेश जाने की अनुमति भी दी गई है और इसलिए, अवकाश स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को अवकाश स्वीकृत करते समय इस पहलू को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए।
उपरोक्त निर्देशों की समीक्षा की गई और यह निर्णय लिया गया है कि विदेश जाने हेतु आवेदन किये गए अवकाश को स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को, यदि आवश्यक हो, तो मौजूदा निर्देशों के अनुसार सम्बन्धित मंत्रालय से अधिकारी को विदेश भेजने से पूर्व अनुमति लेनी होगी।
सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।
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