स्टेशन / मुख्यालय छोड़ने की पूर्व अनुमति सम्बन्धी स्पष्टीकरण | Prior permission for leaving station or headquarters

Prior permission for leaving station or headquarters | स्टेशन / मुख्यालय छोड़ने की पूर्व अनुमति सम्बन्धी स्पष्टीकरण

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 7 नवम्बर, 2000 के अनुसार सम्बन्धित विभाग के द्वारा पूर्व में जारी किये गए कार्यालय ज्ञापन दिनांक 18 मई, 1994 का सन्दर्भ ले जिसमें अन्य बातों के साथ यह स्पष्ट किया गया है कि जहां एक सरकारी कर्मचारी ने अवकाश के लिए आवेदन करते समय किन्ही कारणवश किसी स्थान पर जाने अथवा अवकाश के दौरान किसी स्थान पर रहने के अपने प्रयोजन को इंगित किया है वहां मुख्यालय / स्टेशन को छोड़ने के लिए अलग से आवेदन / अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

ये देखें :  विवाहित पुत्र की निर्भरता सम्बन्धी स्पष्टीकरण | Clarification on dependency of married son

यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि विदेश जाने के उद्देश्य से आवेदन किये गए अवकाश को स्वीकृत किया जाता है, तो इसका मतलब यह होगा कि विदेश जाने की अनुमति भी दी गई है और इसलिए, अवकाश स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को अवकाश स्वीकृत करते समय इस पहलू को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए।

उपरोक्त निर्देशों की समीक्षा की गई और यह निर्णय लिया गया है कि विदेश जाने हेतु आवेदन किये गए अवकाश को स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को, यदि आवश्यक हो, तो मौजूदा निर्देशों के अनुसार सम्बन्धित मंत्रालय से अधिकारी को विदेश भेजने से पूर्व अनुमति लेनी होगी।

ये देखें :  सीधी भर्ती के कर्मचारियों हेतु वेतन संरक्षण | Pay protection for direct recruited employees

सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।


1 thought on “स्टेशन / मुख्यालय छोड़ने की पूर्व अनुमति सम्बन्धी स्पष्टीकरण | Prior permission for leaving station or headquarters”

  1. Pingback: स्टेशन/मुख्यालय छोड़ने के नियम | Station leave rules » Authentic Informer

Leave a Reply