300 दिन के अर्जित अवकाश के नकदीकरण सम्बन्धी नियम | Encashment of earned leave of 300 days

Encashment of earned leave of 300 days | 300 दिन के अर्जित अवकाश के नकदीकरण सम्बन्धी नियम

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 7 अक्टूबर, 1997 के अनुसार केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के मौजूदा प्रावधानों को केंद्र सरकार के नागरिक कर्मचारियों के संबंध में निम्नानुसार संशोधित (अर्जित अवकाश के नियम) किया जा सकता हैः

(a) नियम 26 और 28 में दिए गए अर्जित अवकाश (earned leave in hindi) के संचय पर 240 दिनों की मौजूदा सीमा को 300 दिनों तक बढ़ाया जाएगा।

(b) अर्जित अवकाश के नकदीकरण के लाभ के लिए 240 दिनों की मौजूदा सीमा को निम्नलिखित श्रेणियों के संबंध में 300 दिनों तक बढ़ाया जाएगाः

(i) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति [नियम 39 (2)]

(ii) ऐसे मामले जहां सरकारी कर्मचारी की सेवा को सेवानिवृत्ति के बाद सेवानिवृत्ति की तारीख से आगे सार्वजनिक सेवा के हित में बढ़ाया गया है गया है [नियम 39 (4)]

(iii) स्वैच्छिक / पूर्व परिपक्व सेवानिवृत्ति [नियम 39 (5)]

(iv) जहां एक सरकारी सेवक की सेवाएं नोटिस के द्वारा या नोटिस के बदले में वेतन और भत्ते के भुगतान द्वारा समाप्त की जाती हैं, या अन्यथा उसकी नियुक्ति के नियमों और शर्तों के अनुसार [नियम 39(6)(a)(i)]

(v) सेवानिवृत्ति के बाद पुन: रोजगार समाप्त करने के मामले में [नियम 39(6) (a) (iii)]

(vi) सेवा में रहते हुए एक सरकारी सेवक की मृत्यु के मामले में, मृतक के परिवार को [नियम 39A]

ये देखें :  संवेदनशील पदों पर केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देश | CVC guidelines on sensitive posts

(vii) सेवानिवृत्ति-पूर्व छुट्‍टी के मामले में [नियम 38 के उप-नियम (1)]

(viii) एक सरकारी कर्मचारी के औद्योगिक प्रतिष्ठान में स्थानांतरण के मामले में [नियम 6]

और

(ix) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / स्वायत्त निकाय में एक सरकारी कर्मचारी के पूर्ण या केंद्रीय या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में [नियम 39-D]

(c) एक सरकारी कर्मचारी जो इस्तीफा देता है या सेवा छोड़ता है, वह सेवा के समापन की तारीख को शेष अर्जित अवकाश के संबंध में नकद समतुल्य का हकदार होगा, अपने शेष अर्जित अवकाश पर इस तरह की छुट्टी के आधे हिस्से तक, अधिकतम 150 दिनों के अधीन [नियम 39(6)(a)(ii)]

2. उपरोक्त आदेश 1 जुलाई, 1997 से प्रभावी होंगे।

सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।


अर्जित अवकाश के नियम | Arjit avkash ke niyam

अर्जित अवकाश के नियम के अंतर्गत सर्वप्रथम प्रत्येक सरकारी कर्मचारी द्वारा एक माह की सेवा करने पर 2.5 दिन का अवकाश “अर्जित” किया जाता है। इन अवकाशों को जनवरी एवं जुलाई माह में 15-15 दिन अर्थात वर्ष भर में कुल 30 दिन का अवकाश सरकारी कर्मचारी के अर्जित अवकाश में जोड़ा जाता है। सरकारी कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 द्वारा अभिशासित होते हैं तथा वे छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) को दोनों प्रकार अर्थात्‌ गृहनगर (होम टाऊन) तथा भारत दर्शन (आल इंडिया) प्राप्त करते समय 10 दिनों तक के अर्जित अवकाश का नकदीकरण करवाने के हकदार होते हैं। छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) के दौरान लिया जाने वाले नकदीकरण को कर्मचारी अपने सेवाकाल में कुल 6 बार (अधिकतम 60 दिन) तक ले सकता है। सरकारी नौकरी पूरी करने पर सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी को अधिकतम 300 दिन के अर्जित अवकाश का नकदीकरण दिया जाता है।

ये देखें :  नए कार्मिको हेतु पहले 8 वर्षो के लिए एल.टी.सी. | LTC rules to New Recruits for first 8 years

Please elaborate earned leave in hindi

Under the rule of earned leave, first of all, 2.5 days leave is “earned” by every government employee after serving one month. These leaves are added to the earned leave account of the government employee for 15-15 days in the months of January and July, that is, a total of 30 days in a year. Government servants are governed by the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 and are entitled for encashment of Earned Leave up to 10 days while availing Leave Travel Concession (LTC) both i.e. Home Town and Bharat Darshan (All India). Encashment of Leave Travel Concession (LTC) can be availed by an employee up to a total of 6 times (maximum 60 days) during his service. Encashment of earned leave up to a maximum of 300 days is given to the employee at the time of retirement.

ये देखें :  अर्जित अवकाश और अर्ध वेतन अवकाश की पात्रता | Entitlement of Earned Leave and Half Pay Leave

Leave encashment rules

Government servants are governed by the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 and are entitled for encashment of Earned Leave up to 10 days while availing Leave Travel Concession (LTC) both i.e. Home Town and Bharat Darshan (All India). Encashment of Leave Travel Concession (LTC) can be availed by an employee up to a total of 6 times (maximum 60 days) during his service. Encashment of earned leave up to a maximum of 300 days is given to the employee at the time of retirement.

Nagdikaran meaning in english

Nagdikaran meaning in english is “encashment”.

अर्जित अवकाश क्या है

प्रत्येक सरकारी कर्मचारी द्वारा एक माह की सेवा करने पर 2.5 दिन का अवकाश “अर्जित” करने वाले अवकाश को अर्जित अवकाश कहा जाता है। इन अवकाशों को जनवरी एवं जुलाई माह में 15-15 दिन अर्थात वर्ष भर में कुल 30 दिन का अवकाश सरकारी कर्मचारी के अर्जित अवकाश में जोड़ा जाता है।

5 thoughts on “300 दिन के अर्जित अवकाश के नकदीकरण सम्बन्धी नियम | Encashment of earned leave of 300 days”

  1. Pingback: जानें किस नियम से दिया जाता है प्रत्येक छः माह में 15 दिन का अर्जित अवकाश | Rules for credit of Earned Leave » Authentic Informer

  2. डॉ. नवनीत धगट,सागर (म.प्र.) 9827012124

    अधिवार्षिकी आयु की पूर्णता पर सेवानिवृत्ति हुई है ।अर्जित अवकाश खाते में शेष अर्जित अवकाश नकदीकरण का आदेश पारित किए जाने में नियंत्रक अधिकारी ने विलम्ब किया है । हकदार को ब्याज राशि प्राप्त करने की पात्रता है अथवा नहीं ?

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