Encashment of earned leave of 300 days | 300 दिन के अर्जित अवकाश के नकदीकरण सम्बन्धी नियम
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 7 अक्टूबर, 1997 के अनुसार केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के मौजूदा प्रावधानों को केंद्र सरकार के नागरिक कर्मचारियों के संबंध में निम्नानुसार संशोधित (अर्जित अवकाश के नियम) किया जा सकता हैः
(a) नियम 26 और 28 में दिए गए अर्जित अवकाश (earned leave in hindi) के संचय पर 240 दिनों की मौजूदा सीमा को 300 दिनों तक बढ़ाया जाएगा।
(b) अर्जित अवकाश के नकदीकरण के लाभ के लिए 240 दिनों की मौजूदा सीमा को निम्नलिखित श्रेणियों के संबंध में 300 दिनों तक बढ़ाया जाएगाः
(i) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति [नियम 39 (2)]
(ii) ऐसे मामले जहां सरकारी कर्मचारी की सेवा को सेवानिवृत्ति के बाद सेवानिवृत्ति की तारीख से आगे सार्वजनिक सेवा के हित में बढ़ाया गया है गया है [नियम 39 (4)]
(iii) स्वैच्छिक / पूर्व परिपक्व सेवानिवृत्ति [नियम 39 (5)]
(iv) जहां एक सरकारी सेवक की सेवाएं नोटिस के द्वारा या नोटिस के बदले में वेतन और भत्ते के भुगतान द्वारा समाप्त की जाती हैं, या अन्यथा उसकी नियुक्ति के नियमों और शर्तों के अनुसार [नियम 39(6)(a)(i)]
(v) सेवानिवृत्ति के बाद पुन: रोजगार समाप्त करने के मामले में [नियम 39(6) (a) (iii)]
(vi) सेवा में रहते हुए एक सरकारी सेवक की मृत्यु के मामले में, मृतक के परिवार को [नियम 39A]
(vii) सेवानिवृत्ति-पूर्व छुट्टी के मामले में [नियम 38 के उप-नियम (1)]
(viii) एक सरकारी कर्मचारी के औद्योगिक प्रतिष्ठान में स्थानांतरण के मामले में [नियम 6]
और
(ix) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / स्वायत्त निकाय में एक सरकारी कर्मचारी के पूर्ण या केंद्रीय या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में [नियम 39-D]
(c) एक सरकारी कर्मचारी जो इस्तीफा देता है या सेवा छोड़ता है, वह सेवा के समापन की तारीख को शेष अर्जित अवकाश के संबंध में नकद समतुल्य का हकदार होगा, अपने शेष अर्जित अवकाश पर इस तरह की छुट्टी के आधे हिस्से तक, अधिकतम 150 दिनों के अधीन [नियम 39(6)(a)(ii)]
2. उपरोक्त आदेश 1 जुलाई, 1997 से प्रभावी होंगे।
सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।
अर्जित अवकाश के नियम कहाँ प्राप्त किए जा सकते है ?
अर्जित अवकाश के नियम आप ऊपर बताये गए नियमो से प्राप्त कर सकते है.
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