Conduct rules for movable property | चल संपत्ति के क्रय सम्बन्धी नियम
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 9 मई, 2011 के अनुसार केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः
1. (1) इन नियमों को केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) संशोधन नियम, 2011 कहा जा सकता है।
(2) ये आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. नियम 18 में केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 —
(a) उप-नियम (3) के लिए, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
(3) जहां एक सरकारी कर्मचारी अपने नाम से या अपने परिवार के सदस्य के नाम पर, चल संपत्ति के संबंध में लेन-देन में प्रवेश करता है, तो वह इस तरह के लेनदेन की तारीख से एक महीने के भीतर इस सम्बन्ध में निर्धारित प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा, यदि ऐसी संपत्ति का मूल्य सरकारी कर्मचारी के दो महीने के मूल वेतन से अधिक हो तो।
बशर्ते कि, यदि ऐसा कोई लेनदेन उसके साथ किसी आधिकारिक/विभागीय व्यक्ति द्वारा किया जा रहा हो तो, निर्धारित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त की जाएगी।
सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम एवं सम्बन्धित फार्म की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।