Conversion of one kind of leave into another | एक प्रकार के अवकाश को किसी दूसरे प्रकार के अवकाश में परिवर्तन करने सम्बन्धी नियम
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 31 दिसम्बर, 1997 के अनुसार केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियमावली, 1972 के नियम 10 के उपबन्धों के तहत, वह प्राधिकारी, जिसने किसी सरकारी कर्मचारी का अवकाश स्वीकृत किया था, उसे वह किसी दूसरे प्रकार के ऐसे अवकाश में परिवर्तित कर सकता है, जो कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत किए जाने के समय देय हो, किन्तु सरकारी कर्मचारी अवकाश के ऐसे परिवर्तन को अपना अधिकार मानकर उसका दावा नहीं कर सकता।
2. पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 117.10 में यह सिफारिश की है कि एक अवकाश को, किसी दूसरे प्रकार के अवकाश में परिवर्तित किए जाने की अनुमति केवल तभी दी जाए जब इस आशय का आवेदन किसी कर्मचारी द्वारा वास्तव में लिए गए अवकाश की अवधि समाप्त होने के 30 दिन के भीतर ही कर दिया जाए और इस संबंध में अवकाश स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को अपने विवेकानुसार निर्णय करने की अनुमति नहीं दी जाए।
3. सरकार ने पाँचवे केन्द्रीय वेतन-आयोग की उक्त सिफारिश स्वीकार कर ली है और राष्ट्रपति यह निर्णय करते हैं कि एक प्रकार के अवकाश को किसी दूसरे प्रकार के अवकाश में परिवर्तित करवाने के सबंध में सरकारी कर्मचारी के आवेदन पत्र पर केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियमावली, 1972 के नियम 10 के उपबन्धों और इस संबंध मे लागू किसी अन्य नियम के अनुसार विचार किया जाए और ऐसा केवल तभी किया जाए जब ऐसा आवेदन, अवकाश स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी अथवा इस सम्बन्ध में पदनामित किसी अन्य प्राधिकारी को सरकारी कर्मचारी द्वारा लिए गए अवकाश की अवधि समाप्त होने के पश्चात् उसके द्वारा अपना कार्यभार फिर से ग्रहण कर लेने के 30 दिन के भीतर प्राप्त हो जाए।
4. ये आदेश इनके जारी किए जाने की तारीख से लागू होंगें।
सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।