Leave encashment with LTC | एल.टी.सी. के साथ अर्जित अवकाश के नकदीकरण सम्बन्धी नियम
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 7 अक्टूबर, 1997 के पैरा 3 में वर्णित नियमों के अनुसार सभी कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाने के लिए नियमानुसार 10 दिनों की अर्जित छुट्टी (10 days leave encashment rules in hindi) की अनुमति दी जा सकती है।
(a) पूरे सेवाकाल के दौरान अर्जित अवकाश का नकदीकरण कुल मिला कर 60 दिनों से अधिक नहीं होता है।
(b) कम से कम समतुल्य अवधि की अर्जित अवकाश भी कर्मचारी द्वारा एक साथ ली जाती है।
(c) अर्जित अवकाश के नकदीकरण के साथ-साथ अवकाश की अवधि को भी घटाकर कम से कम 30 दिनों का अवकाश शेष होना चाहिए।
और
(d) अवकाश नकदीकरण के दिवसों को अवकाश की शेष मात्रा से घटाया जाएगा, जो सामान्य रूप से सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी द्वारा नकदीकरण लिया जाता है।
यह सिफारिश भी सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है और तदनुसार, निर्धारित शर्तों के अधीन मंत्रालय/विभागों द्वारा अर्जित अवकाश की अनुमति दी जा सकती है। केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी मामलें में, एलटीसी के साथ सरकारी कर्मचारी को अर्जित अवकाश की कुल नकदी की अनुमति सेवा में रहते हुए अधिकतम सीमा 300 दिनों या 150 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
4. ऊपर के पैरा 3 में वर्णित आदेश, जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।
सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।
Frequently Asked Questions | FAQs
10 days leave encashment rules in hindi
सरकारी कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 द्वारा अभिशासित होते हैं तथा वे छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) को दोनों प्रकार अर्थात् गृहनगर (होम टाऊन) तथा भारत दर्शन (आल इंडिया) प्राप्त करते समय 10 दिनों तक के अर्जित अवकाश का नकदीकरण (10 days leave encashment rules in hindi) करवाने के हकदार होते हैं। तथापि, सरकारी कर्मचारी तथा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा एक ही ब्लॉक वर्ष में छुट्टी यात्रा रियायत अलग-अलग लेने पर अवकाश का नकदीकरण केवल एक ही बार करवाया जा सकेगा।