सीधी भर्ती और पदोन्नति की आपस में वरिष्ठता | Inter se seniority of direct recruits and promotees

Inter se seniority of direct recruits and promotees | सीधी भर्ती और पदोन्नति की आपस में वरिष्ठता सम्बन्धी निर्देश

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 4 मार्च, 2014 के पैरा 5 में वर्णित नियमों के अनुसार सीधी भर्तियों और पदोन्नतियों की आपस में वरिष्ठता के निर्धारण का तरीका निम्नानुसार होगाः

a) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 20011/1/2006-Estt.(D) दिनांक 3.3.2008 को अस्तित्व में नहीं माना जाय या वापस समझा जाय।

b) कोटे के चक्र के आधार पर एक भर्ती वर्ष की रिक्तियों के सापेक्ष उपलब्ध सीधी भर्ती और पदोन्नति में हुयी नियुक्ति, जैसा कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 7.2.1986/3.7.1986 में वर्णित है, सीधी भर्ती और पदोन्नति की आपस में वरिष्ठता के निर्धारण हेतु लागू रहेगी।

c) उपलब्ध सीधी भर्ती और पदोन्नति के कर्मचारी, आपस में वरिष्ठता के निर्धारण के लिए, सीधी भर्ती और पदोन्नति के उन कर्मचारियों को संदर्भित करेंगें जो एक भर्ती वर्ष की रिक्तियों के सापेक्ष नियुक्त किए जाते हैं।

d) “भर्ती वर्ष” एक रिक्ति वर्ष के सापेक्ष भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का वर्ष होगा।

e) एक रिक्ति वर्ष के सापेक्ष भर्ती प्रक्रिया की शुरूआत, सीधी भर्ती के मामले में, भर्ती एजेंसी को रिक्तियों को भरने के लिए प्रार्थना पत्र भेजने की तिथि होगी। पदोन्नति के मामले में, एक प्रस्ताव जो सभी प्रकार से पूरा हो तथा जो पदोन्नति के माध्यम से रिक्त पदों को भरने के लिए बैठक आयोजित करने हेतु यूपीएससी/अध्यक्ष-विभागीय पदोन्नति समिति को भेजा जाता है, की तिथि मान्य होगी।

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f) किसी भी तरीके से भर्ती प्रक्रिया की शुरूआत जैसे सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति, अन्य मामलों के लिए भी भर्ती प्रक्रिया की शुरूआत को ही माना जाएगा।

g) सीधी भर्ती या पदोन्नति कोटा की रिक्तियों को अगले भर्ती वर्ष में ले जाने के लिए एक भर्ती वर्ष हेतु रिक्तियों को भरने के पहले प्रयास के सापेक्ष की गई नियुक्तियों से निर्धारित किया जाएगा।

h) उपरोक्त सिद्धांत दिनांक 27.11.2012 से सीधी भर्ती तथा पदोन्नति की आपस में वरिष्ठता के निर्धारण हेतु प्रभावी होंगें जो सिविल अपील संख्या 7514-7515/2005 में एन. आर. परमार बनाम भारतीय संघ और अन्य के सर्वाेच्च न्यायालय के निर्णय की तारीख है।

i) वे मामलें जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 7.2.86/3.7.86 में वर्णित नियमों के अनुसार निर्धारित किए गए है उन्हें पुनः संज्ञान में नहीं लिया जाएगा।

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7. जैसा कि वरिष्ठता भर्ती वर्ष के सापेक्ष प्रदान होगी जिसमें रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाती है, यह सभी प्रशासनिक अधिकारियों पर निर्भर है कि वे यह सुनिश्चित करें कि भर्ती प्रक्रिया रिक्ति वर्ष के दौरान ही शुरू की जाए। भर्ती एजेंसी को सीधी भर्ती के लिए रिक्तियों को भरने हेतु प्रार्थना-पत्र, जो सभी प्रकार से पूर्ण हो को, उसी भर्ती वर्ष के दौरान भेजा जाना चाहिए। विभागीय पदोन्नति समिति के लिए मॉडल कैलेंडर में निर्दिष्ट समयसीमा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 22011/9/98-Estt(D) दिनांक 8.9.98 में निहित है और पदोन्नति कोटे के सापेक्ष रिक्तियों को भरने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति पर समेकित निर्देश कार्यालय ज्ञापन संख्या 22011/S/86-Estt(D) दिनांक 10 अप्रैल, 1989 का निष्ठापूर्वक एवं सावधानीपूर्वक पालन किया जाना चाहिए।

सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।


Frequently Asked Questions | FAQs

Inter region transferee ki seniorty kaise fix hogi.in recipient regein.isse paar koi bhi video nahi banata.sir.Inter region transfer ke baad seniorty ke criteria.kya hai.

Apne department se apni post ki seniority list mangiye. Fir apni date of joining ya DPC ki date check kijiye. Seniority kaise fix hui hai aap khud hi samajh jayenge.

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Sir dept ne seniorty modified kar di hai kya seniorty modified ki ja sakti hai. Pahley hum Haryana region ke employees the jab seniorty kuch thi ab delhi ncr bana diya gaya ab seniorty ki watt lag gaye hai sir.

Yes. Seniority me koi change hone par ya kisi employee ke representation dene par seniority modify ki ja sakti hai agar kisi employee ko koi objection ho to..

Kya purani seniorty jo pahley se final hai suppose ki 2017 main final seniorty 1 to 50 ho chuki hai kya sir uusko 51 se count.kiya jata hai ya full seniorty ko modified kiya ja sakta hai next aagar koi requirement aata hai to…

Koi 51 number ki seniority wala agar apna represent deta hai ki use 48 number par hona chahiye aur agar wo sahi ho to 2017 ki pahle se final full list ko bhi modify kiya ja sakta hai.

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