Transport allowance at double the normal rates | दोगुना परिवहन भत्ता मिलने सम्बन्धी नियम
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 3 अक्टूबर, 1997 के पैरा 3 (vi) में निहित नियम के अनुसार जो केन्द्रीय कर्मचारी देखने में सक्षम नहीं हो अथवा शरीर के निचले सिरे की विकलांगता के साथ आर्थोपेडिक रूप से विकलांग हो, ऐसे कर्मचारियों के लिए नियमित भत्ते के रूप में वाहन भत्ता स्वीकार्य किया जाता है। इन आदेशों के लागू होने के परिणामस्वरूप, इस तरह के वाहन भत्ते को अब समाप्त कर दिया जाएगा और इसके बजाय ऐसे सभी कर्मचारियों को अब इन आदेशों के तहत निर्धारित सामान्य दरों से दोगुना परिवहन भत्ता नियमानुसार दिया जा सकता है।
ये आदेश 1.8.97 से प्रभावी होंगे।
सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।