LTC rules in 7th pay commission | सातवें वेतन आयोग में एलटीसी नियमों की जानकारी
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 19 सितंबर, 2017 के द्वारा सातवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के उपरांत एलटीसी (छुट्टी यात्रा रियायत) के उद्देश्य से (LTC rules in 7th pay commission) सरकारी कर्मचारियों की यात्रा-पात्रता के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किये गए है। सम्बन्धित विभाग के दिनांक 23 सितम्बर, 2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 31011/4/2008-स्था-क-IV का संदर्भ लिया जा सकता है जो अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करता है कि सरकारी दौरे/स्थानांतरण अथवा एलटीसी के उद्देश्य से यात्रा पात्रताएं पूर्ववत रहेगी किन्तु एलटीसी पर यात्रा के लिए कोई दैनिक भत्ता देय नहीं होगा। इसके अलावा, यह सुविधा केवल किसी स्थानीय निकाय द्वारा संचालित सार्वजनिक क्षेत्र के किसी निगम या केन्द्र या राज्य सरकार अथवा सरकार द्वारा संचालित वाहनों में की गई यात्रा के संबंध में ही स्वीकार्य होगी।
केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की यात्रा भत्ता पात्रताओं से संबंधित सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर (LTC rules in 7th pay commission) सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के परिणामस्वरूप, वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 19030/1/2017-ई-IV दिनांक 13 जुलाई, 2017 के तहत टी.ए. अर्थात् यात्रा भत्ता के नियमों/आदेशों में परिवर्तन किया गया है।
इस संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 से स्तर 8 के लिए हवाई जहाज द्वारा यात्रा की पात्रता; जिसकी केवल यात्रा भत्ता (टीए) के संबंध में ही अनुमति है न कि एलटीसी के लिए; को छोड़कर एलटीसी के उद्देश्य से सरकारी कर्मचारियों की यात्रा पात्रताएं, वित्त मंत्रालय के उपरोक्त वर्णित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 13 जुलाई, 2017 के तहत यथा अधिसूचित यात्रा-भत्ता पात्रताओं के समान ही रहेंगी।
उक्त के अलावा, नीचे दी गयी शर्तों को भी इस सम्बन्ध में ध्यान में रखा जाए:
(i) किसी भी प्रकार का कोई दैनिक भत्ता एलटीसी पर यात्रा के लिए देय नहीं होगा।
(ii) किन्ही स्थानीय यात्राओं तथा किसी आकस्मिक व्यय पर किया गया व्यय स्वीकार्य नहीं होगा।
(iii) एलटीसी के उद्देश्य से प्रतिपूर्ति सरकार अथवा केन्द्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय निकाय द्वारा संचालित सार्वजनिक क्षेत्र के किसी निगम द्वारा संचालित वाहनों में की गई यात्रा के संबंध में ही स्वीकार्य होगी।
(iv) परिवहन के किसी सार्वजनिक/सरकारी साधन से नहीं जुड़े हुए स्थानों के मध्य यात्रा के मामले में सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रमाणित किए जाने पर निजी/व्यक्तिगत परिवहन से कवर की गई अधिकतम 100 किमी. की सीमा के लिए स्थानांतरण पर यात्रा हेतु उसकी पात्रता के अनुसार प्रतिपूर्ति की अनुमति होगी। इससे अधिक हुए व्यय को सरकारी कर्मचारी द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा।
(v) अब, एलटीसी पर प्रीमीयम ट्रेनों/प्रीमीयम तत्काल ट्रेनों/सुविधा ट्रेनों द्वारा यात्रा करने की अनुमति है। इसके अलावा, एलटीसी के उद्देश्य से, तत्काल प्रभारों की प्रतिपूर्ति भी स्वीकार्य होगी।
(vi) एलटीसी पर राजधानी/शताब्दी/दूरंतो ट्रेनों द्वारा की गई यात्रा (यात्राओं) के लिए इन ट्रेनों में लागू फ्लैक्सी फेअर (डायनामिक फेअर) स्वीकार्य होगा। यह डायनामिक फेअर घटक ऐसे मामलों में स्वीकार्य नहीं होगा, जहां कोई ऐसा सरकारी कर्मचारी जो हवाई जहाज द्वारा यात्रा हेतु पात्र नहीं है, वह हवाई जहाज द्वारा यात्रा करे तथा राजधानी/शताब्दी/दूरंतो ट्रेनों की पात्र श्रेणी के लिए प्रतिपूर्ति का दावा करे।
यह कार्यालय ज्ञापन दिनांक 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी होगा।
सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।