IRCTC LTC packages reimbursement rules | आईआरसीटीसी एलटीसी पैकेज के भुगतान सम्बन्धी नियम
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 26 मार्च, 2008 के द्वारा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अवकाश यात्रा रियायत – भारतीय रेलवे कैटरिंग तथा पर्यटन निगम लि० द्वारा संचालित टूर पैकेज द्वारा यात्रा के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किये गए है।
सम्बन्धित विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 31011/6/2002-स्था.(क) दिनांक 30 जुलाई, 2002 में निहित मौजूदा निर्देशों के अंतर्गत यदि भारतीय पर्यटन विकास निगम/राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा उनकी अपनी दो बसों अथवा उनके द्वारा बाहर से ली गई चार्टिड बसों द्वारा टूर संचालित किया जाता है, तो अवकाश यात्रा रियायत का लाभ इस शर्त के अधीन उपलब्ध होगा कि भारतीय पर्यटन विकास निगम/राज्य पर्यटन विकास निगम दोनों में से कोई भी यह प्रमाणित करे कि सरकारी कर्मचारी अथवा उसके परिवार के सदस्यों; जिनके लिए अवकाश यात्रा रियायत की हकदारी की गई है, उन्होंने वास्तव में वह यात्रा की है। रेल यात्रा के अंतर्गत भारत सरकार का उद्यम, भारतीय रेलवे कैटरिंग तथा पर्यटन निगम लिमिटेड भी भारत भर में इस प्रकार की अवकाश यात्रा रियायत के पैकेज प्रदान कर रहा है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एलटीसी टूर पैकेज
यह निर्णय किया गया है कि आई.टी.डी.सी./एस.टी.डी.सी. की तरह आई.आर.सी.टी.सी. द्वारा संचालित टूर पैकेजों को भी अवकाश यात्रा रियायत हेतु निम्न शर्तों के अधीन अर्हक माना जाएगा:-
(1) आई.आर.सी.टी.सी. लिमिटेड द्वारा एक प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा कि सरकारी कर्मचारी तथा उसके परिवार के उन सदस्यों द्वारा, जिन्होंने अवकाश यात्रा रियायत की हकदारी प्रस्तुत की है, ने वास्तव में यात्रा की है।
(2) आई.आर.सी.टी.सी. लिमिटेड रेल किराया तथा बस किराया अवयवों को अलग-अलग इंगित करेगा।
सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।