Child education allowance for nursery class | नर्सरी कक्षा के लिए संतान शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति सम्बन्धी नियम
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 23 नवम्बर, 2009 के द्वारा सन्तान शिक्षा भत्ता के नियमों पर स्पष्टीकरण जारी किये है। उपर्युक्त विषय पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 2.9.2008 का सन्दर्भ लिया जा सकता है जिसके पैरा 1 (ग) में स्पष्ट किया गया है-
चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस फॉर नर्सरी
“प्रतिपूर्ति केवल स्कूल जा रहे बच्चों अर्थात् नर्सरी से 12 वीं कक्षा जिनमें विश्वविद्यालय अथवा शिक्षा बोर्ड से जुड़े हुए जूनियर कॉलेजों अथवा स्कूलों द्वारा धारित 11 वीं अथवा 12 वीं कक्षाएं शामिल हैं, तक के बच्चों की शिक्षा पर लागू होगा।”
“नर्सरी” की परिभाषा के संबंध में विभिन्न स्पष्टीकरण मांगे जा रहे हैं, क्योंकि “नर्सरी” को विभिन्न संस्थानों में विभिन्न नामों से जाना जा रहा है। इस मामले पर वित्त मंत्रालय से परामर्श करके विचार किया गया और यह स्पष्ट किया जाता है कि “नर्सरी से 12 वीं कक्षा” में कक्षा 1 से 12 कक्षा + नामावली का ध्यान दिए बिना कक्षा 1 से पहले की दो कक्षा शामिल होंगी।
इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी शिक्षा बोर्ड से न जुड़े हुए नर्सरी, प्राइमरी और मिडिल स्तर के स्कूल/संस्थान के संबंध में, इस स्कीम के अंतर्गत प्रतिपूर्ति की अनुमति किसी मान्यता प्राप्त स्कूल/संस्थान में अध्ययनरत बच्चों के लिए दी जाए।
इस संबंध में, मान्यता प्राप्त स्कूल/संस्था का अभिप्राय, किसी सरकारी स्कूल अथवा कोई अन्य शिक्षा संस्था चाहे उसे सरकारी सहायता मिलती हो अथवा नहीं, केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अथवा विश्वविद्यालय द्वारा अथवा मान्यता प्राप्त शिक्षण प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त से है जिसके अधिकार क्षेत्र में वह क्षेत्र आता हो, जहां संस्था स्थित हो।
सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।