Travel by private airlines on LTC | एलटीसी पर निजी एयरलाइंस से यात्रा सम्बन्धी नियम
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 21 मई, 2007 के द्वारा अवकाश यात्रा का लाभ उठाते समय निजी हवाई जहाजों से यात्राओं (Travel by private airlines on LTC) का विनियमन करने सम्बन्धी दिशा-निर्देश जारी हुए है। सम्बन्धित विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 31011/2/2006- स्था.(क) दिनांक 24 अप्रैल, 2006 का संदर्भ लिया जा सकता है जो अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) के समय प्राइवेट एयरलाइन से यात्रा के विनियमन के संबंध में है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि गैर-हकदार अधिकारियों द्वारा रेल से जुड़े स्थानों के बीच विमान यात्रा की जा सकती है बशर्ते कि किराए की प्रतिपूर्ति राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस के अलावा रेल की हकदार श्रेणी के किराए तक प्रतिबंधित होगी।
2. उपर्युक्त उपबंध में आंशिक संशोधन द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस रेल के लिए लागू दरों पर भी प्रतिपूर्ति की जा सकती है बशर्ते कि सरकारी कर्मचारी इसका हकदार हो तथा सरकारी कर्मचारी की मुख्यालय/यात्रा के आरंभ का अनुमेय स्थल की अवकाश यात्रा रियायत के तहत गृह शहर/गंतव्य स्थल सीधे उपर्युक्त उल्लिखित रेलों से जुड़ा हो तथा दो स्थल जिनके बीच हवाई यात्रा की गई, राजधानी/शताब्दी रेलों से जुड़े हों। यदि अवकाश यात्रा रियायत पर विमान टिकट के लिए दिया गया किराया राजधानी/शताब्दी रेलों के लिए प्रभारित किराए से कम हो तो प्रतिपूर्ति वास्तविक किराए तक प्रतिबंधित होगी। सभी लंबित मामले तदनुसार इस आदेश की शर्तों के तहत निपटाए जा सकते हैं। तथापि पहले से भुगतान किये जा चुके पुराने दावों को दोबारा नहीं किया जाएगा।
3. उपरोक्त आदेश सम्बन्धित कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से लागू होंगे।
4. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों पर इन आदेशों के लागू होने का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जा रहे हैं।
5. इसे वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के दिनांक 9 मई, 2007 की आई.डी.सं. 84/ई-IV/2007 के अन्तर्गत उनके परामर्श से जारी किया गया है।
सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।