Know which vehicles are invalid to travel on LTC | जानिए किन वाहनों से एल.टी.सी. पर यात्रा करना अमान्य है
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 20 जनवरी, 1987 के अनुसार सम्बन्धित विभाग के दिनांक 11 जुलाई, 1985 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 31011/2/84-स्था0(क) के पैरा 3 के संदर्भ में एक संदेह उठाया गया है कि क्या क्षेत्रीय, परिवहन प्राधिकरण/सम्बन्धित राज्य सरकार की स्वीकृति से नियमित परिवहन सेवा के रूप में चलाई जा रही निजी बसों (निजी चार्टर्ड बसों से जो भिन्न हैं) से यात्रा करना, अवकाश यात्रा रियायत के प्रयोजन से अनुमत है।
2. इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 11.07.1985 से अवकाश यात्रा रियायत के प्रयोजन से, केवल निम्नलिखित वर्गों के वाहनों (Know which vehicles are invalid to travel on LTC) से की गई यात्रा मान्य नहीं है।
(क) निजी चार्टर्ड वाहन, इनमें निजी पार्टियों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के पर्यटन विकास निगमों अथवा राज्य परिवहन निगम अथवा स्थानीय निकायों के परिवहन उपक्रमों से किराए पर लेकर चार्टर पर चलाए जा रहे हैं वाहन भी शामिल है; और
(ख) सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपने निजी या उधार पर या किराए पर लिए गए वाहन।
तथापि, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण/संबंधित राज्य सरकार की स्वीकृति से निर्धारित किराए की दरों पर नियमित अंतराल पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक के लिए नियमित परिवहन सेवा के रूप में चलाई जा रही निजी बसों से की जाने वाली यात्रा को सम्बन्धित विभाग के दिनांक 11 जुलाई 1985 के उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 3 के अर्थ के भीतर, निजी चार्टर्ड बस द्वारा की गई यात्रा के रूप में नहीं माना जाएगा।
सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।