दिव्यांग महिलाओं के लिए शिशु देखभाल हेतु विशेष भत्ता | Special allowance for child care with disabilities

Special allowance for child care with disabilities | दिव्यांग महिलाओं के लिए शिशु देखभाल हेतु विशेष भत्ता प्रदान किये जाने सम्बन्धी नियम

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 16 अगस्त, 2017 के अनुसार सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत दिव्यांग महिलाओं के लिए बच्चे की देखभाल हेतु विशेष भत्ते (Special allowance for child care with disabilities) से संबंधित निर्णयों का क्रियान्वयन किया गया। दिव्यांग महिलाओं को, विशेषकर ऐसी स्थिति में जब उनके बच्चे छोटे और दिव्यांग हों, अतिरिक्त लाभ प्रदान करने हेतु सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति निम्नलिखित अनुदेश जारी करते हैं:-

ये देखें :  सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता | Travelling allowance rules – Composite transfer grant rules

(i) दिव्यांग महिलाओं को बच्चे की देखभाल हेतु विशेष भत्ते (Special allowance for child care with disabilities) के रूप में प्रतिमाह 3000/- रुपये का भुगतान किया जाएगा। यह भत्ता बच्चे के जन्म से उसके दो वर्ष का होने तक देय होगा।

(ii) यह अधिकतम दो जीवित बच्चे हेतु देय होगा।

(iii) दिव्यांगता का अर्थ है न्यूनतम 40% दिव्यांगता वाला व्यक्ति जैसा कि कल्याण मंत्रालय की समय-समय पर संशोधित दिनांक 01.06.2001 की अधिसूचना सं. 16-18/97-एनआई-। में विस्तार से बताया गया है।

(iv) उपर्युक्त सीमा, संशोधित वेतन संरचना मेँ मंहगाई भत्ते में 50% तक की वृद्धि होने पर स्वतः 25% बढ़ जाएगी।

2. ये आदेश दिनांक 1 जुलाई, 2017 से लागू होंगे।

ये देखें :  समूह “क” तथा समूह “ख” के पदों के लिए विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं को आयु में छूट | Age relaxation to widows and divorced women for group A and B posts

सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।


Leave a Reply