Travelling allowance rules – Composite transfer grant rules | सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 06 जनवरी, 2022 के अनुसार सेवानिवृत्ति पर संयुक्त स्थानान्तरण अनुदान (सीटीजी) को दिए जाने सम्बन्धी दिशा निर्देश (composite transfer grant in hindi) जारी किये गए है। व्यय विभाग में अनेकों संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिनमें ड्यूटी के अन्तिम स्टेशन या ड्यूटी के अन्तिम स्टेशन से भिन्न स्टेशन में सेवानिवृत्ति के पश्चात् व्यवस्थापन के आधार पर केन्द्रीय सरकार के संबंध में संयुक्त स्थानान्तरण अनुदान (सीटीजी) दिए जाने के बारे में मांग की गई है। इस संबंध में, मौजूदा नियमों के अनुसार, इस समय ड्यूटी में अन्तिम स्टेशन या ड्यूटी के अन्तिम स्टेशन से 20 किलोमीटर से अधिक स्टेशन में व्यवस्थापन किए जाने के लिए सीटीजी की एक तिहाई राशि देय है।
2. सम्बन्धित विभाग में, इस मामले पर विचार किया गया है। दिनांक 13.07.2017 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के पैरा 46 (क) और (ख) में आंशिक संशोधन करते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्रीय सरकार के उस कर्मचारी जिसने सेवानिवृत्ति के पश्चात् ड्यूटी के अन्तिम स्टेशन या ड्यूटी के अन्तिम स्टेशन से भिन्न स्टेशन में व्यवस्थापन किए जाने की इच्छा व्यक्त की है, के संबंध में संयुक्त स्थानान्तरण अनुदान के प्रयोजनार्थ ड्यूटी के अन्तिम स्टेशन से 20 किलोमीटर की शर्त को हटा दिया जाए, इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि इसमें आवास का परिवर्तन वास्तविक रूप से शामिल है। सेवानिवृत्ति के पश्चात ड्यूटी के अन्तिम स्टेशन या अन्तिम स्टेशन से भिन्न स्टेशन में व्यवस्थापन करने के लिए सीटीजी की पूरी राशि अर्थात् अन्तिम माह के मूल वेतन के 80 प्रतिशत की दर से देय होगी। कर्मचारी को इस कार्यालय ज्ञापन के अनुबंध-। में संलग्न विहित प्रोफार्म में आवास के परिवर्तन संबंधी स्व-घोषणा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. यदि यह व्यवस्थापन अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र में या इससे बाहर किया जाना है तो सीटीजी की राशि सम्बन्धित विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 19030/1/2017-ई.IV दिनांक 13.07.2017 के पैरा 4 (ii) (क) के अनुसार अन्तिम माह के मूल वेतन के शत-प्रतिशत की दर से संदेय होगी।
4. जहाँ तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए गए हैं जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 (5) के अंतर्गत अधिदेश रूप में हैं।
5. ये आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी किए जाने की तारीख से लागू होंगे।
सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।