Travelling allowance rules – Travel by Tejas Express on Official tour | सरकारी दौरे पर तेजस एक्सप्रेस से यात्रा
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 12 सितंबर, 2022 के द्वारा सरकारी दौरे पर तेजस एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा यात्रा की स्वीकार्यता के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किये गए है। सम्बन्धित विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 19030/1/2017-ई.IV दिनांक 13.07.2017 का संदर्भ लिया जा सकता है जिसमें दौरे/प्रशिक्षण/स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति पर यात्रा के लिए यात्रा हकदारियों का निर्धारण किया गया है।
सरकारी दौरे पर तेजस एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा यात्रा की स्वीकार्यता के मामले के बारे में सम्बन्धित विभाग में विचार किया गया। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दौरे/प्रशिक्षण/स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति पर सम्बन्धित विभाग के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 13.07.2017 के पैरा 2 क (1) में उल्लिखित रेलगाड़ियों के अलावा तेजस एक्सप्रेस रेलगाड़ियों से यात्रा करने की अनुमति दिए जाने का निर्णय लिया गया है। तेजस एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में यात्रा की हकदारी उक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2 क (1) में यथा उल्लिखित शताब्दी रेलगाड़ियों के समान होगी।
जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 (5) के तहत यथा अधिदेशित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।
इसे वित्त सचिव एवं सचिव (व्यय) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।