बिना बोर्डिंग पास के टीए क्लेम | Travelling allowance rules – TA claim without boarding pass

Travelling allowance rules – TA claim without boarding pass | बिना बोर्डिंग पास के टीए क्लेम

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 23 जून, 2020 के द्वारा यात्रा भत्ता नियमों के अंतर्गत यात्रा भत्ता बिल के साथ बोर्डिंग पास जमा किए जाने के संबंध में निर्देश जाती किये गए है। सम्बंधित विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 19030/3/2014-ई.IV दिनांक 08.10.2014 का संदर्भ लिया जा सकता है जो कि बोर्डिंग पास को इस प्रमाण के रूप में जमा करने के संबंध में है कि यात्रा वास्तव में अधिकारी द्वारा की गई है। सम्बंधित विभाग में यात्रा भत्ता दावों के साथ बोर्डिंग पास जमा किए जाने की शर्त को रद्द किए जाने के संबंध में अनेक संदर्भ प्राप्त हुए हैं।

इस मामले पर विभाग द्वारा विचार किया गया है तथा यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी यात्रा भत्ता बिल के साथ बोर्डिंग पास जमा करने में असमर्थ है तो वह बोर्डिंग पास के एवज़ में यात्रा भत्ता बिल के साथ एक स्व-घोषणा प्रमाणपत्र जमा कर सकता है। स्व-घोषणा प्रमाण-पत्र का प्रपत्र अनुबंध के रूप में संलग्न है। यदि अधिकारी अवर सचिव स्तर से नीचे (अर्थात्‌ पे लेवल-10 तथा उससे कम) का है तो इस प्रपत्र को नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षित किया जाना आवश्यक है।

ये देखें :  जानिए किस नियम से मिलता है सरकारी आवास में रहने वाले कर्मचारियों को परिवहन भत्ता | Transport allowance to employees living in government accommodation

ये निर्देश केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा दौरे पर की गई यात्रा के संबंध में लागू होंगे। सभी मंत्रालयों/विभागों को उक्त कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से निर्देश दिया जाता है कि इन निर्देशों को अनुपालन हेतु सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।

सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।


अनुबंध
बोर्डिंग पास के एवज में स्व-घोषणा प्रमाणपत्र (व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 19030/3/2014-ई.IV दिनांक 23.06.2020 के अनुसार)

ये देखें :  चिकित्सा अवकाश प्रमाण पत्र | Medical certificate for leave (Commuted leave rules)

मैं, ……………………. (कर्मचारी का नाम), पुत्र/पुत्री श्री ……………………… एतद्ववारा घोषणा तथा प्रमाणित करता/करती हूं कि –

  1. मेरा बोर्डिंग पास गुम हो गया है और मेरे पास कोई डिजीटल/हार्ड कॉपी नहीं है।
  2. मैंने…………………… दौरा किए गए कार्यालय का पता) का दौरा करने के लिए…………………. (एअरलाइन कंपनी/प्राधिकृत एजेंसी) द्वारा जारी पीएनआर संख्या…………………. दिनांक………………… के हवाई टिकट, जिसे मेरे कार्यालय/मेरे द्वारा/पीएसयू द्वारा/स्वायत्त निकाय द्वारा खरीदा गया था, का इस्तेमाल करके …………………… से …………………… (दिनांक) तक वास्तव में यह यात्रा की थी।
  3. मैंने…………………… (दौरा किए गए कार्यालय का पता) का दौरा करने के लिए…………………… (एअरलाइन  कंपनी/प्राधिकृत एजेंसी का नाम) द्वारा जारी पीएनआर संख्या…………………… दिनांक………………….. के हवाई टिकट का इस्तेमाल करके…………………. से…………………… (दिनांक) तक दौरे से वापसी के लिए वास्तव में यह यात्रा की थी।
  4. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि मैंने किसी अन्य स्रोत/कार्यालय से इस यात्रा के लिए कोई आंशिक अथवा पूरा दावा न तो किया है और न ही करूंगा/करूंगी।
  5. यदि मेरे द्वारा की गई उपर्युक्त घोषणा किसी भी स्तर पर गलत पाई जाती है तो मैं समय-समय पर यथा-संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए जिम्मेदार हूँगा/हूँगी और सरकार को दण्डात्मक ब्याज सहित पूरी धनराशि लौटाऊंगा/लौटाऊंगी।
ये देखें :  सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता | Travelling allowance rules – Composite transfer grant rules

(हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान)
सरकारी कर्मचारी का नाम…………………………….
पदनाम…………………………….
कार्यालय का नाम…………………………….

नियंत्रण अधिकारी दवारा प्रतिहस्ताक्षरित

Leave a Reply