चिकित्सा अवकाश प्रमाण पत्र | Medical certificate for leave (Commuted leave rules)

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Medical certificate for leave (Commuted leave rules) | परिवर्तित छुट्टी/डॉक्टरी प्रमाण-पत्र के आधार पर छुटटी की स्वीकृति सम्बन्धी नियम

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 15 जून, 2001 के द्वारा राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मचारियों को परिवर्तित छुट्टी (Commuted leave)/डॉक्टरी प्रमाण-पत्र (Medical certificate for leave) के आधार पर अवकाश की स्वीकृति से सम्बन्धित नियम जारी किये गए है।

सम्बन्धित विभाग के दिनांक 24.08.2000 के कार्यालय-ज्ञापन के संदर्भ में यह कहा गया है कि परिवर्तित छुट्टी (Commuted leave) की स्वीकृति हेतु अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार-स्वास्थ्य-योजना (CGHS) के किसी औषधालय के किसी चिकित्सक/किसी प्राधिकृत चिकित्सक (ए.एम.ए.) से डॉक्टरी प्रमाण-पत्र (Medical certificate for leave) लेकर प्रस्तुत करने में हो रही कठिनाइयों पर विचार किए जाने के बारे में कर्मचारी-पक्ष का अनुरोध उपर्युक्त कार्यालय-ज्ञापन जारी किए जाने की तारीख़ से ही विचाराधीन रहा है।

उपर्युक्त मसले पर पुनर्विचार कर लिए जाने पर, उपर्युक्त कार्यालय-ज्ञापन में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय किया गया है कि किसी दुर्घटना, दिल के दौरे, गर्भस्राव आदि जैसे आपातिक चिकित्सा सहायता की अपेक्षा वाले मामलों में किसी अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी को केन्द्रीय सरकार-स्वास्थ्य-योजना (CGHS) के किसी औषधालय के किसी चिकित्सक/किसी प्राधिकृत चिकित्सक से डॉक्टरी/स्वस्थता-प्रमाण-पत्र (Medical certificate for leave/Fitness certificate) लेने में होने वाली कठिनाई के मद्देनज़र, अवकाश स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी, मामले विशेष से जुड़ीं परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात्‌ किसी पंजीकृत चिकित्सक (आर.एम.पी) द्वारा जारी डॉक्टरी/स्वस्थता-प्रमाण-पत्र (Medical certificate for leave/Fitness certificate) के आधार पर अवकाश स्वीकृत करने पर विचार कर सकते हैं।

ये देखें :  संवेदनशील पदों पर केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देश | CVC guidelines on sensitive posts

ये आदेश, इस कार्यालय-ज्ञापन के जारी किए जाने की तारीख से प्रभावी होंगे। केन्द्रीय सिविल-सेवा (अवकाश) नियम, 1972 में औपचारिक संशोधन बाद में किए जाएँगे।

सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।


Frequently Asked Questions | FAQs

Medical certificate for leave | Medical fitness certificate format

As per the Rules, Form 3 which is used for Medical certificate for gazetted officers recommended leave or extention of leave or commutation of leave, Form 4 is used for Medical certificate for leave or extention of leave or commutation of leave and Form 5 is used for Medical certificate of fitness to return to duty. All the forms are available and you may click here to download Medical certificate for leave.

ये देखें :  चाइल्ड केयर लीव पर स्पष्टीकरण | Clarification on Child Care Leave

मेडिकल लीव रूल्स इन हिंदी

केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के मौजूदा प्रावधानों के तहत “मेडिकल लीव” नाम का कोई अवकाश नहीं होता। कर्मचारी को यदि मेडिकल सर्टिफिकेट यानि चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश का उपभोग करना हो तो उसे “Commuted leave” यानि “परिवर्तित अवकाश” हेतु आवेदन करना होता है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि परिवर्तित अवकाश को किसी अन्य अवकाश को परिवर्तित कर प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के रूप में अर्ध वेतन अवकाश को चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर परिवर्तित कर पूर्ण वेतन पर परिवर्तित अवकाश लिया जा सकता है। इस अवकाश में कर्मचारी के अवकाश की कुल अवधि को दो गुना कर (पूर्ण वेतन हेतु) अर्ध वेतन अवकाश में उपलब्ध दिनों के संख्या से घटा कर समायोजित किया जाता है।

ये देखें :  अर्जित अवकाश और अर्ध वेतन अवकाश की पात्रता | Entitlement of Earned Leave and Half Pay Leave

चिकित्सा अवकाश प्रमाण पत्र | मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र प्रारूप

नियमानुसार, फॉर्म 3 का उपयोग राजपत्रित अधिकारियों हेतु चिकित्सा प्रमाण पत्र के लिए अनुशंसित अवकाश या अवकाश के विस्तार या अवकाश के रूपांतरण के लिए किया जाता है, फॉर्म 4 का उपयोग चिकित्सा प्रमाण पत्र के लिए अवकाश या अवकाश के विस्तार या परिवर्तित अवकाश के लिए किया जाता है और फॉर्म 5 का उपयोग ड्यूटी पर लौटने के लिए फिटनेस का मेडिकल सर्टिफिकेट प्राप्त करने हेतु किया जाता है। सभी फॉर्म उपलब्ध हैं जिन्हें डाउनलोड करने के लिए आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं।

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