सातवें वेतन आयोग में इन अग्रिमों को कर दिया गया है समाप्त | Advances abolished

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Advances abolished | सातवें वेतन आयोग में इन अग्रिमों को कर दिया गया है समाप्त

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 7 अक्टूबर, 2016 के अनुसार अग्रिम के संबंध में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में, संलग्न अनुबंध में वर्णित सभी ब्याज मुक्त अग्रिम को इस अपवाद के साथ समाप्त कर दिया गया है कि चिकित्सकीय उपचार, मृतक के परिवार के लिए यात्रा भत्ते, दौरे पर या स्थानांतरण पर यात्रा भत्ते और छुट्टी यात्रा रियायत (L.T.C.) के लिए ब्याज मुक्त अग्रिम जारी रखे जाएंगे।

उक्त अनुबंध में निम्नलिखित 7 अग्रिमों को समाप्त कर दिया गया है:

1. साइकिल अग्रिम
2. गर्म कपड़ा अग्रिम
3. स्थानांतरण पर वेतन अग्रिम
4. त्यौहार अग्रिम
5. प्राकृतिक आपदा अग्रिम
6. छुट्टी वेतन अग्रिम
7. मुकदमों के लिए अग्रिम

ये देखें :  मकान किराया भत्ता की स्वीकार्यता के लिए 'आवास न होने का प्रमाण-पत्र' में छूट | Admissibility of HRA - Dispensation of “No Accommodation Certificate"

यह आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख अर्थात् दिनांक 7 अक्टूबर, 2016 से लागू होंगे जिन मामलों में अग्रिम को पहले से ही मंजूरी दे दी गई है, उन पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।


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