Personal Computer Advance | सातवें वेतन आयोग में पर्सनल कम्प्यूटर अग्रिम के नियमों पर किया गया संशोधन
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 7 अक्टूबर, 2016 के अनुसार अग्रिमों के संबंध में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में, पर्सनल कंप्यूटर अग्रिम से संबंधित अग्रिमों पर नियमों के सार संग्रह के मौजूदा प्रावधानों – 21 (5) में संलग्न संशोधनों के अनुसार संशोधन किए जाते हैं।
इस नियम के अनुसार कंप्यूटर अग्रिम प्रदान किए जाने हेतु नियम 21 (5) के अंतर्गत रुपया 50,000 या पर्सनल कंप्यूटर का वास्तविक मूल्य, जो भी कम हो, मान्य होगा। पर्सनल कंप्यूटर अग्रिम हेतु सभी सरकारी कार्मिक पात्र होंगे जिन्हें उनके पूरे सेवाकाल में केवल 5 बार ही कंप्यूटर अग्रिम अनुमन्य होगा।
यह आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तिथि अर्थात 7 अक्टूबर, 2016 से लागू होंगे। जिन मामलों में अग्रिमों को पहले से ही मंजूरी दे दी गई है, उन पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता नहीं है।
इसके साथ ही मोटर कार अग्रिम और मोटरसाइकिल/स्कूटर/मोपेड अग्रिम से संबंधित अन्य ब्याज वाले अग्रिमों को समाप्त कर दिया गया है।
सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।