राज्य सरकार के कर्मचारियों की केन्द्र सरकार में नियुक्ति होने पर वेतन निर्धारण | Pay protection from state govt to central govt

Pay protection from state govt to central govt | राज्य सरकार के कर्मचारियों की केन्द्र सरकार में नियुक्ति होने पर वेतन निर्धारण सम्बन्धी नियम

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 11 मई, 2017 के अनुसार केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के कार्यान्वयन के पश्चात्‌ राज्य सरकार के कर्मचारियों की केन्द्र सरकार में नियुक्ति होने पर वेतन निर्धारित (Pay protection from state govt to central govt) किये जाने सम्बन्धी दिशा-निर्देश जारी किये गए है। राज्य सरकार के कर्मचारियों की केन्द्र सरकार के अंतर्गत नियुक्ति होने पर उनके वेतन के निर्धारण की विधि सम्बन्धित विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12/1/94-स्था.(वेतन-।) दिनांक 24.03.1994 एवं 03.01.1996, कार्यालय ज्ञापन संख्या 13/2/1999-स्था.(वेतन-।) दिनांक 18.06.2001 और कार्यालय ज्ञापन संख्या 12/1/2009-स्था.(वेतन-।) दिनांक 28.08.2014, में बताई गई है।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के कार्यान्वयन के फलस्वरूप राज्य सरकार से केन्द्र सरकार में नियुक्ति के मामले में व्यय विभाग के साथ परामर्श कर संशोधित वेतन ढांचे में वेतन के निर्धारण के प्रश्न पर विचार किया गया है और माननीय राष्ट्रपति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 01.01.2016 को अथवा इसके पश्चात केंद्र सरकार में राज्य सरकार के कर्मचारियों की नियुक्ति के मामलों में, वेतन निम्नलिखित रीति से निर्धारित किया जाएगाः-

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(क) जहां राज्य सरकार ने 01.01.2016 से प्रभावी एआईसीपीआई (आईडब्ल्यू) 2001 श्रृंखला के अनुसार 261.41 के बेस इन्डेक्स पर सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के पैटर्न पर अपने कर्मचारियों के वेतनमानों/ग्रेड वेतन को संशोधित किया हैं, ऐसे राज्य सरकार के कर्मचारियों की केन्द्र सरकार के अंतर्गत नियुक्ति होने पर वेतन (Pay protection from state govt to central govt) निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगा:

(i) जब नियुक्ति उच्चतर लेवल के पद पर की जानी हो, तब एक वेतन वृद्धि उस लेवल में दी जाएगी जिस लेवल से कर्मचारी की नियुक्ति की गयी है और उसे नियुक्ति पद के लेवल में परिकल्पित राशि के बराबर की कोष्ठिका (सेल) में रखा जाएगा और यदि उसे नियुक्त किए जाने वाले लेवल मेँ ऐसी कोष्ठिका (सेल) उपलब्ध न हो, तो उसे उसी उच्चतर लेवल के अगले उच्चतर कोष्ठिका (सेल) में रखा जाएगा। तथापि, यदि लेवल में वेतनवृद्धि को जोड़ने के पश्चात्‌ भी इस प्रकार प्राप्त राशि उच्चतर स्तर के न्यूनतम वेतन या प्रथम कोष्ठिका (सेल) से कम होती है तो वेतन को उच्चतर स्तर के न्यूनतम वेतन में या ऐसे उच्चतर स्तर के प्रथम सेल पर निर्धारित किया जाएगा।

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(ii) एक कर्मचारी वही वेतन आहरित करता रहेगा, यदि उसकी नियुक्ति समान वेतन मैट्रिक्स लेवल वाले किसी पद पर की जानी है।

(ख) जहां राज्य सरकार ने 01.01.2016 के पश्चात्‌ से प्रभावी एआईसीपीआई (आईडब्ल्यू) 2001 श्रृंखला के अनुसार 261.41 के बेस इन्डेक्स से आगे अपने कर्मचारियों के वेतनमानों/ग्रेड वेतन को संशोधित किया हैं, वहां एआईसीपीआई (आईडब्ल्यू) 2001 श्रृंखला के अनुसार 261.41 के बेस इन्डेक्स से आगे दिनांक 01.01.2016 के पश्चात्‌ राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए डीए, एडीए, आईआर इत्यादि को घटा कर पहले केन्द्रीय वेतन मैट्रिक्स में कर्मचारी का मूल वेतन निर्धारित किया जाएगा और तदोपरांत वेतन को उपर्युक्त उप-पैरा (क) के अन्तर्गत खंड (i) और (ii) में किए गए प्रावधान के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

(ग) जहां राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतनमान में या तो संशोधन नहीं किया है या दिनांक 01.01.2016 को अथवा इसके पश्चात्‌ एआईसीपीआई (आईडब्ल्यू) 2001 श्रृंखलाओं के अनुसार 261.41 के बेस इन्डेक्स से नीचे अपने कर्मचारियों के वेतनमान को संशोधित किया है, वहां इन कर्मचारियों का मूल वेतन राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए एआईसीपीआई (आईडब्ल्यू) 2001 श्रृंखला के अनुसार 261.41 के बेस इन्डेक्स तक डीए, एडीए को जोड़ते हुए पहले केन्द्रीय वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित किया जाएगा और इसके पश्चात्‌ वेतन को उपर्युक्त उप-पैरा (क) के अन्तर्गत खंड (i) और (ii) में किए गए प्रावधान के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

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3. ये आदेश केन्द्र सरकार के अन्तर्गत दिनांक 1.1.2016 को या उसके पश्चात्‌ नियुक्त किए गए राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं राज्य सरकार के अन्तर्गत आपातकालीन मंडलीय लेखाकारों/मंडलीय लेखाकारों सहित राज्य के अधीन स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिए मान्य है।

सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।


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