Pay fixation on transfer to lower post | निचले पद पर स्थानांतरण पर वेतन निर्धारण सम्बन्धी नियम
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 31 मार्च, 2017 के अनुसार मूल नियम 15(ए) के अंतर्गत किसी निचले पद पर स्थानांतरण चाहने वाले कर्मचारियों के मामले में वेतन का निर्धारण (Pay fixation on transfer to lower post) करने के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया है जिस हेतु सम्बन्धित विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 13/9/2009-स्था.(वेतन-।) दिनांक 21.10.2009 के साथ पठित कार्यालय ज्ञापन संख्या 16/4/2012-वेतन-। दिनांक 05.11.2012 का संदर्भ लिया जा सकता है जिसके अंतर्गत सम्बन्धित विभाग ने ऐसे कर्मचारियों के मामले में वेतन निर्धारण करने के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया था जो छठे वेतन आयोग की सिफारिशों और केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के कार्यान्वयन के बाद मूल नियम 15(ए) के अंतर्गत निचले पदों पर स्थानांतरण (Pay fixation on transfer to lower post) चाहते है।
इसमें यह स्पष्ट किया गया था कि दिनांक 01.01.2006 से किसी सरकारी सेवक के स्वयं के अनुरोध पर मूल नियम 15(ए) के अंतर्गत निचले ग्रेड वेतन में स्थानांतरण के मामले में उसके वेतन का निर्धारण निचले पद पर उसकी नियुक्ति से पूर्व उसके द्वारा वेतन बैंड में आहरित किए जा रहे वेतन, के समकक्ष स्तर पर किया जाएगा। तथापि, उसे निचले वेतन का ग्रेड वेतन दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सभी मामलों में वह वेतन बैंड + ग्रेड वेतन (निचला) में अपनी वेतन वृद्धि प्राप्त करता रहेगा।
2. सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश और केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के कार्यान्वयन के फलस्वरूप, मौजूदा वेतन बैंडों और ग्रेड वेतन प्रणाली के स्थान पर नए वेतन मैट्रिक्स की अवधारणा की गयी है। तदनुसार, सम्बन्धित विभाग के उपरोक्त कार्यालय ज्ञापनों के दिनांक 05.11.2012 और दिनांक 21.10.2009 के आंशिक संशोधन द्वारा, दिनांक 01.01.2016 से कर्मचारी के स्वयं के निवेदन पर मूल नियम 15(ए) के अंतर्गत वर्तमान पद से निचले पद पर स्थानांतरित किसी सरकारी कर्मचारी के संबंध में उसके वेतन के निर्धारण (Pay fixation on transfer to lower post) की पद्धति निम्नानुसार की जाएगी:
“दिनांक 01 जनवरी 2016 से, कर्मचारी के स्वयं के निवेदन पर वेतन मैट्रिक्स में कर्मचारी के पद के निचले स्तर (लेवल) पर मूल नियम 15(ए) के अंतर्गत स्थानांतरण के मामले में (Pay fixation on transfer to lower post), नियमित आधार पर पद धारण करने वाले सरकारी कर्मचारी के वेतन को नियमित रूप से उच्च स्तर में धारित पद पर उसके द्वारा आहरित वेतन के समकक्ष स्तर में संशोधित वेतन संरचना में नियत किया जाएगा। यदि ऐसा कोई स्तर उपलब्ध नहीं हो तो वेतन को नियमित रूप से उच्च स्तर में धारित पद में उसके द्वारा आहरित किए जा रहे वेतन के संबंध में निचले पद में ठीक उससे निचले स्तर पर नियत किया जाएगा और वेतन में आने वाले अंतर को भावी वेतनवृद्धि (वेतनवृद्धियों) में समाहित किए जाने वाले वैयक्तिक वेतन के रूप में प्रदान किया जाएगा। यदि निचले स्तर, जिसमें उसको नियुक्त किया जाता है, मेँ वेतन प्रोन्नयन वर्टिकल रेंज का अधिकतम उच्च स्तर में उसके द्वारा आहरित वेतन से कम हो तो सरकारी कर्मचारी के वेतन को वर्टिकल रेंज की अधिकतम सीमा तक मूल नियम 22 (॥) (ए) (3) के अंतर्गत सीमित किया जा सकता है।“
यह आदेश (Pay fixation on transfer to lower post) दिनांक 01.01.2016 से लागू होगा।
सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।