समूह “क” तथा समूह “ख” के पदों के लिए विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं को आयु में छूट | Age relaxation to widows and divorced women for group A and B posts

Age relaxation to widows and divorced women for group A and B posts | समूह “क” तथा समूह “ख” के पदों के लिए विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं को आयु में छूट प्रदान किये जाने सम्बन्धी नियम

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 5 अक्तूबर, 1990 के अनुसार सम्बन्धित विभाग द्वारा पूर्व में जारी किये गए दिनांक 19 जनवरी, 1980 के कार्यालय ज्ञापन में यह प्रावधान है कि कर्मचारी चयन आयोग और रोजगार कार्यालय के माध्यम से भरे जाने वाले केंद्र सरकार के समूह “ग” और समूह “घ” पदों पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए विधवा, तलाकशुदा महिलाओं तथा न्यायिक तौर पर अपने पति से अलग हुई ऐसी महिलाओं के मामले में जिन्होंने पुनः विवाह नहीं किया है, संगत भर्ती नियमों के प्रावधानों का आश्रय लेते हुए 35 वर्ष तक (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए 40 वर्ष तक) की आयु में छूट दी जाएगी।

ये देखें :  परिवीक्षा अवधि के दौरान अवकाश लेने पर परिवीक्षा अवधि को बढ़ाये जाने सम्बन्धी नियम | Extension of Probation period

2. क्या समूह “ग” तथा “घ” के पदों में नियुक्ति के लिए ऊपर लिखित आयु में छूट समूह “क” तथा समूह “ख” के पदों (Age relaxation to widows and divorced women for group A and B posts) के लिए भी दी जानी चाहिए। इस प्रश्न की संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से जांच की गई है और अब यह निर्णय किया गया है कि विधवाओं आदि के लिए उन पदों को छोड़कर जहां भर्ती, खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाती है समूह “क” तथा समूह “ख” में भर्ती के लिए भी उपयुक्त आयु सीमा में छूट की अनुमति दे दी जाए।

ये देखें :  ऊपरी आयु सीमा में छुट | Relaxation of upper age limit

सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।


Leave a Reply