विकलांग आश्रित भाई हेतु चिकित्सा सुविधाएं | Disabled dependent brother – Medical facilities

Medical facilities for disabled dependent brother | विकलांग आश्रित भाई हेतु चिकित्सा सुविधाएं प्रदान किये जाने सम्बन्धी नियम

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 19 जून, 2014 के अनुसार वर्तमान में केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 के तहत केंद्रीय कर्मचारी का आश्रित भाई, वयस्क बनने की उम्र तक चिकित्सा सुविधाओं का हकदार है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को विकलांग आश्रित भाई (disabled dependent brother) के मामले में ऊपरी आयु सीमा को हटाने के लिए केंद्रीय सेवाओं (चिकित्सा परिचर्या) के लाभार्थियों से अनुरोध प्राप्त हो रहा है ताकि उन्हें बिना किसी आयु सीमा के चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा सकें जैसा कि केंद्रीय सेवाओं (चिकित्सा परिचर्या) के लाभार्थियों के विकलांग पुत्र को प्रदान किया गया है।

तदनुसार, कठिनाई को कम करने की दृष्टि से, केंद्रीय सेवाओं (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 के तहत एक केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) लाभार्थी के स्थायी रूप से विकलांग आश्रित भाई (disabled dependent brother) को बिना किसी आयु सीमा के चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है।

इस प्रावधान के तहत चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए, एक केंद्रीय सेवाओं (चिकित्सा परिचर्या) लाभार्थी के स्थायी रूप से विकलांग आश्रित भाई (disabled dependent brother) को विकलांगता (एक से अधिक अवसर, अधिकार और पूर्ण भागीदारी का संरक्षण) अधिनियम, 1995 की धारा 2 (i) में परिभाषित किसी एक या अधिक विकलांगता से पीड़ित होना चाहिए, जिसमें शामिल हैं:-

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(i) अंधापन
(ii) कम दृष्टि
(iii) कुष्ठ रोग-उपचार
(iv) श्रवण दोष
(v) लोकोमोटर विकलांगता
(vi) मानसिक मंदता
(vii) मानसिक बीमारी

और ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम 1999 की धारा 2 के खंड (i) के अनुसार वर्तमान में ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता जैसी किसी भी स्थिति से पीड़ित व्यक्ति या ऐसी किन्हीं दो या अधिक स्थितियों के संयोजन और गंभीर बहु विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति शामिल हैं। यह स्पष्ट है कि स्थायी निःशक्तता का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो 40% या अधिक निःशक्तता के साथ एक या एक से अधिक निःशक्तता से पीड़ित हैं।

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केंद्रीय सेवाओं के चिकित्सा परिचर्या नियम, 1944 के तहत चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए वर्तमान में विकलांग आश्रित भाई (disabled dependent brother) के लिए पात्रता मानदंड निम्नानुसार होगा:-

(i) वह पूरी तरह से केंद्रीय सेवाओं (चिकित्सा परिचर्या) लाभार्थी पर निर्भर होना चाहिए।
(ii) वह अविवाहित होना चाहिए और उसका अपना परिवार नहीं होना चाहिए।
(iii) निर्भरता तय करने के लिए आय सीमा समय-समय पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित और केंद्रीय सेवाओं (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 के तहत लागू होगी।
(iv) वह सामान्य रूप से केंद्रीय सेवाओं (चिकित्सा परिचर्या) लाभार्थी के साथ रहना चाहिए।
(v) चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए उपरोक्त सभी शर्तों को पूरा करना आवश्यक है।

यह कार्यालय ज्ञापन जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा।

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सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।


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