Clarification on age limit for dependent family members | पारिवारिक आश्रितों के लिए आयु सीमा का निर्धारण सम्बन्धी स्पष्टीकरण
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 29 अगस्त, 2007 के अनुसार पूर्व में उक्त विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 31 मई, 2007 द्वारा “केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना” (Central Government Health Scheme) की सुविधाओं को केन्द्रीय कार्मिकों के पारिवारिक आश्रितों के लिए आयु सीमा (Age limit for dependent family members) को पुनः तय किया गया था जिसमे एक पुत्र जो अपने पिता/माता पर आश्रित हो, वह उपरोक्त स्वास्थ्य योजनाओ का उपभोग कर सकता है जब तक की वह 25 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता अथवा आमदनी/कमाना शुरू नहीं करता, जो भी पहले हो।
उक्त के सम्बन्ध में सम्बंधित विभाग द्वारा विकलांगता के मामलों में आश्रित होने की स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए कार्यालय ज्ञापन दिनांक 31 मई, 2007 में वर्णित “विकलांगता” को विकलांगता (एक से अधिक अवसर, अधिकार और पूर्ण भागीदारी का संरक्षण) अधिनियम, 1995 की धारा 2 (i) के रूप में परिभाषित किया गया है, जो नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:
“(I) “विकलांगता” का अर्थ है (“disability” means) –
(i) अंधापन;
(ii) कम दृष्टि;
(iii) कुष्ठ रोग-उपचार;
(iv) श्रवण दोष;
(v) लोकोमोटर विकलांगता;
(vi) मानसिक मंदता;
(vii) मानसिक बीमारी; “
3. निर्भरता के लिए सामान्य रूप से सरकारी कर्मचारी / पेंशनर के साथ रहने तथा अन्य सभी शर्तें पूर्ववत रहेगी।
सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।